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निगम बताएं अभी तक क्या कार्रवाई की

locationग्वालियरPublished: Jul 26, 2017 08:05:00 pm

Submitted by:

avdesh shrivastava

पन्द्रह साल हो गए इस याचिका को चलते हुए आप लोग अभी तक शहर को आवारा जानवरों से मुक्त नहीं करा पाएं हैं। यह नगर निगम का दायित्व है कि वह लोगों को सुरक्षा प्रदान करे।

highcourt news

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ग्वालियर . पन्द्रह साल हो गए इस याचिका को चलते हुए आप लोग अभी तक शहर को आवारा जानवरों से मुक्त नहीं करा पाएं हैं। यह नगर निगम का दायित्व है कि वह लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। इसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है, कितने लोग इसमें लगा रखे हैं तथा इन जानवरों के लिए क्या व्यवस्था की है। 15 दिन में संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति एसके अवस्थी की युगलपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एचडी गुप्ता तथा दो अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। न्यायालय ने यह भी पूछा कि इन आवारा पशुओं को जहां रखा जाता है वहां क्या व्यवस्था है। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि जब वे घर जाते हैं तो रास्ते में उन्हें 70 से 100 आवारा पशु सड़क पर मिलते हैं। पूर्व में प्रतिदिन कार्यवाही के भी आदेश दिए गए थे। जिस पर निगम एकदो दिन कार्यवाही करता है उसके फोटो खिंचवाता है फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है इसके बाद फिर वैसे ही छोड़ दिया जाता है।
अब तक कितने लोगों पर की कार्रवाई

कोर्ट ने पूछा कि आवारा जानवरों को छाडऩे वाले लोगांें पर क्या कोई नियम है अगर है तो उस नियम के तहत कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता गु़प्ता की याचिका के साथ ही आवारा सांडों के हमलों से हुई मौत के बाद प्रस्तुत अन्य जनहित याचिता पर भी इसी याचिका के साथ सुनवाई हुई। बाड़े पर पार्किंग को लेकर याचिका को भी इसी याचिका के साथ सुना गया। 
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