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हाईकोर्ट ने दी मैरिज गार्डन को राहत… 2012 से पहले के गार्डन अब हो सकेंगे संचालित

locationग्वालियरPublished: Jan 08, 2020 12:53:06 am

उच्च न्यायालय ने कलेक्टर ग्वालियर को निर्देश दिए हैं कि वे 1 जून 2012 से पहले के संचालित मैरिज गार्डनों के सत्यापन के बाद उन्हें संचालित करने की अनुमति दें। लेकिन उन्हें 40 प्रतिशत स्थान विशेष रुप से पार्र्किंग के लिए रिक्त रखना होगा।

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हाईकोर्ट ने दी मैरिज गार्डन को राहत… 2012 से पहले के गार्डन अब हो सकेंगे संचालित

ग्वालियर. उच्च न्यायालय ने कलेक्टर ग्वालियर को निर्देश दिए हैं कि वे 1 जून 2012 से पहले के संचालित मैरिज गार्डनों के सत्यापन के बाद उन्हें संचालित करने की अनुमति दें। लेकिन उन्हें 40 प्रतिशत स्थान विशेष रुप से पार्र्किंग के लिए रिक्त रखना होगा।
न्यायमूर्ति शील नागू एवं न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ ने वृहत्तर ग्वालियर मैरिज हाउस एसोसिएशन ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिए हैं। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी, याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से प्रशांत शर्मा ने अपना पक्ष रखा।
उच्च न्यायालय ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि 1 जून 2012 के बाद जो मैरिज गार्डन नियमों को पूरा करते हैं उन्हें भी संचालन करने की अनुमति प्रदान की जाए। न्यायालय ने इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि इसमें भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि कोई भी मैरिज गार्डन नियमों के विपरीत चलता हुआ पाया जाता है तो कलेक्टर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर व संचालकों को देने होंगे शपथ पत्र
न्यायालय ने कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि वे अगली तारीख पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें उन्हें शहर के मैरिज गार्डनों की सूची देनी होगी । यह सूची 1 जून 12 से पूर्व संचालित गार्डन तथा इसके बाद संचालित गार्डनों की होगी। जिसमें यह बताना होगा कि कौन-कौन से गार्डन नियमों का पालन कर रहे हैं। वहीं गार्डन संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे भी शपथ पत्र पर यह बताए कि उनके द्वारा संचालित मैरिज गार्डन में नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। प्रकरण की सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

53 गार्डन किए थे सील
जिला प्रशासन द्वारा गत दिवस 53 मैरिज गार्डन नियमों को पूरा नहीं करने पर सील कर दिए थे। कलेक्टर अनुराग चौधरी के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने यह कार्रवाई की थी।
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