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ग्वालियर

मुक्तिधाम से बच्चे का शव गायब होने के मामले की एसपी को जांच के आदेश

जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश, एक माह में जांच कर करना होगी कार्रवाई

ग्वालियरDec 07, 2019 / 06:33 pm

Rajendra Talegaonkar

मुक्तिधाम से बच्चे का शव गायब होने के मामले की एसपी को जांच के आदेश

मुक्तिधाम से बच्चे का शव गायब होने के मामले की एसपी को जांच के आदेश

ग्वालियर। गुढ़ा गुढ़ी का नाका मुक्तिधाम में दफनाए गए बच्चे के गायब होने के मामले में उच्च न्यायालय ने एसपी ग्वालियर को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में बरती गई लापरवाही की एक माह में जांच करें। न्यायालय ने यह भी कहा कि इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें।
न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने यह आदेश सतीश गौर द्वारा एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर के माध्यम से प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि यह मामला रिट पिटीशन के रुप में सुनवाई योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता कानून के तहत प्रदान किए गए उपायों का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय ने इस मामले में कार्रवाई के लिए आदेश की कॉपी एसपी ग्वालियर को भेजे जाने के निर्देश भी दिए हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय यदि इस प्रकार के मामलों की सुनवाई करेगा तो एेसे मामलों की बाढ आ जाएगी और न्यायालय जो प्रकरण सुनवाई योग्य हैं उनकी सुनवाई नहीं कर सकेगा। शिकायतकर्ता को एेसे मामले में जो विकल्प मिले हुए हैं उनका लाभ उठाना चाहिए। उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना चाहिए।
इसलिए पेश की थी याचिका

सतीश गौर द्वारा याचिका प्रस्तुत कर कहा गया था इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। जिसने मुक्तिधाम से बच्चे की चोरी की है उसका पता लगाकर कार्रवाई की जाए। शासन द्वारा इस मामले में कहा गया था कि यहां लाइट की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए निगम को पत्र लिखा गया है। यहां तंत्र-मंत्र करते हुए किसी को नहीं देखा गया है।
यह था मामला

मृतक बच्चे आर्यन के पिता सतीश ने याचिका में कहा गया कि पांच माह के आर्यन की ७ मार्च १८ को मृत्यु होने पर उसे गुढ़ा-गुढ़ी का नाका में दफनाया गया था। जब परिवार के लोग दूसरे दिन वहां दूध रखने के लिए पहुंचे तो वहां रखा हुआ पत्थर गायब था । आशंका होने पर जब उन्होंने उस गड्ढे को खुदवाया तो वहां से बच्चे का शव गायब था। इसकी पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तब मृतक बच्चे के पिता सतीश द्वारा एक याचिका इस मामले की जांच कराने तथा दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रस्तुत की गई है।
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