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ग्वालियर

तथ्यों को छुपाकर जमानत लेने आए शराब तस्कर पर हाईकोर्ट ने लगाया हर्जाना

ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने तथ्यों को छुपाकर जमानत लेने का प्रयास करने वाले सुनील जाटव के जमानत आवेदन को खारिज करते हुए दो हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

ग्वालियरFeb 24, 2020 / 11:33 pm

Rajendra Talegaonkar

तथ्यों को छुपाकर जमानत लेने आए शराब तस्कर पर हाईकोर्ट ने लगाया हर्जाना

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न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने आरोपी के आवेदन को खारिज करते हुए उसके अधिवक्ता को भी इस प्रकार गलत जानकारी नहीं देने के लिए चेतावनी दी। आरोपी सुनील जाटव ने उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसे अवैध शराब बेचने के आरोपी में ३ दिसंबर १९ को गिरफ्तार किया गया। तब से वह जेल में है।
आरोपी का कहना था कि उसके खिलाफ केवल पांच मामले दर्ज है। न्यायालय ने जब पुलिस से आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी तो पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ ग्यारह मामले दर्ज है। न्यायालय ने आरोपी द्वारा गलत जानकारी देने पर उसके आवेदन को खारिज कर दिया। मंदिर में चोरी करने वाले को जेल भेजामंदिर से चोरी करने के मामले में आरोपी भूपेन्द्र कुशवाह उसकी पत्नी काजल , गौरव शर्मा को न्यायालय ने जेल भेज दिया। फरियादी भैयाजी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके क्वार्टर के आग महाकाल का मंदिर बना हुआ है। शिवरात्रि पर मंदिर में सजावट की गई थी। रात को करीब दस बजे उन्होंने देखा कि मंदिर में एक लडक़ा लाइट खोल रहा था। जब उसे आवाज दी तो वे भाग गए। आरोपी मंदिर से बाईस हजार के लगभग सामान चोरी कर ले गए थे। जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

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