हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि जेल में भी स्वाइन फ्लू की जांच की जाए।
ग्वालियर। हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि जेल में भी स्वाइन फ्लू की जांच की जाए। यह आदेश डॉ. डीएस चंदेल द्वारा दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यूसी माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की युगलपीठ ने सुनाया।
उन्होंने आदेश में कहा कि बीमारी से बचाव के लिए लोगों का टीकाारण किया जाए। जिला अस्पताल में पर्याप्त दवाएं और जीवनरक्षक उपकरण लगाए जाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में केन्द्र सरकार, राज्य शासन और नगर निगम से रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट 7 दिनों क अंदर कोर्ट को देना है।