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एट्रोसिटी एक्ट पर हाईकोर्ट ने कहा सीएम के भाषण का विधिक महत्व नहीं,ये है पूरा मामला

locationग्वालियरPublished: Oct 05, 2018 03:19:00 pm

Submitted by:

monu sahu

एट्रोसिटी एक्ट पर हाईकोर्ट ने कहा सीएम के भाषण का विधिक महत्व नहीं,ये है पूरा मामला

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एट्रोसिटी एक्ट पर हाईकोर्ट ने कहा सीएम के भाषण का विधिक महत्व नहीं,ये है पूरा मामला

ग्वालियर। एससी-एसटी एक्ट को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सीएम के चुनावी भाषण का कोई विधिक महत्व नहीं है। मुख्यमंत्री ने 20 सितंबर को बालाघाट में कहा था कि प्रदेश में एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी। यह बात सीएम के ट्विटर एकाउंट पर भी पोस्ट की गई थी। हाईकोर्ट में शिवपुरी के एक मामले में सोमवार को जज गुरपाल सिंह अहलुवालिया ने शासन से पूछा था कि क्या सीएम ने ऐसा बयान दिया है कि एससी-एसटी एक्ट में जांच के बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
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शिवपुरी एसपी के गुरुवार को पेश जवाब में कहा कि शासन से कोई लिखित निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जवाब में यह स्वीकार किया गया कि मुख्यमंत्री का बयान अखबारों में प्रकाशित हुआ था।
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जवाब में 10 सितंबर 18 को हाईकोर्ट के एक अन्य आदेश का जिक्र भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जरूरी है तो आरोपी को बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के गिरफ्तार किया जा सकता है।
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विस्तृत जवाब के लिए मांगा समय
शासन के जवाब के बाद कोर्ट ने कहा कि जवाब अस्पष्ट है। सवाल यह है कि एससी-एसटी एक्ट में आरोप लगाए जाने के बाद गिरफ्तारी होगी या नहीं।

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इस पर शासन ने विस्तृत जवाब के लिए समय मांगा। कोर्ट ने प्रकरण को 11 अक्टूबर को सुनवाई के लिए रखा है। राज्य शासन के आग्रह पर अदालत ने सुनवाई बंद कमरे में की।
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