कुख्यात डकैत को लेकर 29 साल में कलेक्टर भी नहीं कर सके फैसला,अब हाईकोर्ट ने दिए सख्त आदेश
शिवपुरी एसपी के गुरुवार को पेश जवाब में कहा कि शासन से कोई लिखित निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जवाब में यह स्वीकार किया गया कि मुख्यमंत्री का बयान अखबारों में प्रकाशित हुआ था।
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जवाब में 10 सितंबर 18 को हाईकोर्ट के एक अन्य आदेश का जिक्र भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जरूरी है तो आरोपी को बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के गिरफ्तार किया जा सकता है।बड़ी खबर : ग्वालियर चंबल संभाग को मिली एक और बड़ी ट्रेन की सौगात,लोगों में खुशी,जमकर फोड़े पटाखे
विस्तृत जवाब के लिए मांगा समय
शासन के जवाब के बाद कोर्ट ने कहा कि जवाब अस्पष्ट है। सवाल यह है कि एससी-एसटी एक्ट में आरोप लगाए जाने के बाद गिरफ्तारी होगी या नहीं।
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इस पर शासन ने विस्तृत जवाब के लिए समय मांगा। कोर्ट ने प्रकरण को 11 अक्टूबर को सुनवाई के लिए रखा है। राज्य शासन के आग्रह पर अदालत ने सुनवाई बंद कमरे में की।