अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर से मांगा प्रतिवेदन
मुरैना. ग्वालियर हाइकोर्ट की डबल बैंच ने फिर से जिला कलेक्टर मुरैना को निर्देश दिए हैं कि चैना की सरकारी जमीन के अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाकर ७ दिन में न्यायालय मेें पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

चैना में खेल मैंदान की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने मकान बना लिया था। गांव के ही कुछ लोगों ने हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी उसके पालन में प्रशासन ने वहां से अतिक्रमण हटाया लेकिन पूरी तरह नहीं हटा पाए और सरकारी जमीन को अंबेडकर पार्क घोषित करते हुए रातों रात डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी। उसके बाद दो महीने बीत गए प्रशासन ने उस तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा। उस अधूरे अतिक्रमण को पूरी तरह साफ करने के लिए कोर्ट ने फिर से निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि २१ दिसंबर को बागचीनी थाना क्षेत्र के चैना गांव में खेल मैदान की शासकीय जमीन बने पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश टैगोर सहित आधा दर्जन मकानों को तोडऩे प्रशासनिक व पुलिस का अमला गया था। उस दिन अधूरा तोड़कर अमला वापस हो गया था। दूसरे दिन २२ दिसंबर को फिर से अमला चैंना गावं पहुंचा इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन व पुलिस पर पथराव कर खदेड़ दिया था। इस हमले में पुलिस लाइन के दो एसएएफ के आरक्षक सहित तीन लोग घायल हुए थे। वहीं पुलिस लाइन की बस सहित दो शासकीय वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए थे।
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