script

सिरोल पहाड़ी पर हाईकोर्ट ने दिए यह बड़ा आदेश… पढ़ें

locationग्वालियरPublished: Dec 01, 2019 01:12:53 am

जिला प्रशासन ने उच्च न्यायालय में सिरोल पहाडिय़ा पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट कहा, यहां रहने वाले लोग पट्टा पाने के पात्र नहीं है। इन लोगों के नाम पहले ही मकान और जमीन हैं।

court

सिरोल पहाड़ी पर हाईकोर्ट ने दिए यह बड़ा आदेश… पढ़ें

ग्वालियर. जिला प्रशासन ने उच्च न्यायालय में सिरोल पहाडिय़ा पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट कहा, यहां रहने वाले लोग पट्टा पाने के पात्र नहीं है। इन लोगों के नाम पहले ही मकान और जमीन हैं।
न्यायमूर्ति शील नागु एवं न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ के समक्ष शासन ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि जांच में यहां रहने वाले पट्टा पाने के पात्र नहीं पाए गए हैं। सभी की कहीं न कहीं जमीन है, इन लोगों ने उसे छोड़ यहां कब्जे कर लिए हैं। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने एक जनहित याचिका पर अतिक्रमण को हटाए जाने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा था लेकिन विधायक मुन्नालाल गोयल ने इस कार्रवाई को रुकवा दिया था। इसके बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एवं अन्य लोगों ने अतिक्रमणकारियों की ओर से एक पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की थी। इस पर न्यायालय ने भूमिहीन लोगों के पट्टे दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए थे।

ट्रेंडिंग वीडियो