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ग्वालियर

निर्वाचन अधिकारी न सुने तो सीधे करें आयोग से शिकायत

आम जन के सवालों का जवाब देने के लिए संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभिजीत अग्रवाल शाम 5 बजे फेसबुक पेज पर लाइव रहेंगे। प्रदेश का कोई भी

ग्वालियरMar 18, 2019 / 06:44 pm

रिज़वान खान

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निर्वाचन अधिकारी न सुने तो सीधे करें आयोग से शिकायत

ग्वालियर. आम जन के सवालों का जवाब देने के लिए संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभिजीत अग्रवाल शाम 5 बजे फेसबुक पेज पर लाइव रहेंगे। प्रदेश का कोई भी मतदाता सीईओ मध्यप्रदेश के पेज पर जाकर सीधा संवाद कर सकता है। इस दौरान वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों के विषय में जानकारी भी देंगे। प्रश्न पूछने के लिए सीईओएमपी इलेक्शंस पेज पर कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखना पड़ेगा। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता को वोटर कार्ड, मतदान केन्द्र, आसपास हो रहे शोर, जबरन लगाए प्रचार के पोस्टर-बैनर, प्रलोभन सहित निर्वाचन से संबंधित अन्य कोई समस्या है तो जिला और ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों से सीधे बात की जा सकती है। अगर कोई अधिकारी प्रश्न का सही जवाब न दे, लापरवाह रवैया रखे या फिर मतदाता से रुखी भाषा में बात करे तो उसकी शिकायत राज्य और भारत निर्वाचन आयोग की बेव साइट पर जाकर की जा सकती है।
इनको मिली है चुनाव कराने की जिम्मेदारी
– जिले का कोई भी सहायक निर्वाचन अधिकारी मतदाता की अनसुनी करे या लापरवाह रवैया अपनाए तो जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी से लैंडलाइन 07512446200 या मो. 7746014161 पर शिकायत की जा सकती है। ।
– मतदाता कार्ड या मतदान केन्द्रों के संबंध में जानकारी के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह के मो.9617585201 पर संपर्क किया जा सकता है। जिले की मतदान संबंधी व्यवस्थाओं के लिए ये जिम्मेदार हैं।
यह भी हैं जिम्मेदार
डबरा विधानसभा के लिए एसडीएम जयति सिंह, भितरवार विधानसभा के लिए एसडीएम अशोक चौहान, ग्वालियर ग्रामीण के लिए एसडीएम राघवेन्द्र पांडेय, ग्वालियर विधानसभा के लिए अपर कलक्टर रिंकेश वैश्य, लश्कर के लिए एसडीएम सीबी प्रसाद, पूर्व के लिए संयुक्त कलक्टर केके गौर आम मतदाता के प्रति जवाबदेह हैं। इन सभी के मोबाइल नंबर पर कॉल करके स्थानीय समस्या का समाधान पूछा जा सकता है।
यहां करें सीधे शिकायत
– मतदाता को व्यवस्था से शिकायत है तो वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
– निर्वाचन से संबंधित कोई भी शिकायत एनजीएस (नेशनल ग्रीवियेंस सिस्टम) पोर्टल पर की जा सकती है।
– चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी विजिल एप पर की जा सकती है, इस एप के 18 मार्च से एक्टिव होने की संभावना है।
– जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत है तो राज्य या भारत निर्वाचन आयोग को की जा सकती है।

यह हो सकते हैं काम
-आचार संहिता प्रभावी होने के बाद भी लोकसभा के लिए प्रत्याशियों का नामांकन फार्म दाखिल होने के आखिरी दिन मतदाता सूची में नाम बढ़ाने की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसके लिए दस दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
-नाम, सरनेम, बल्दियत,फोटो आदि में करैक्शन कराना हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुशंसा पर चुनाव आयोग से अनुमति देगा, तब सुधार होगा।
-नए मतदाता का पहचान पत्र अनुमति के साथ बनाने का काम जारी रहेगा।
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