बुधवार को आइजी राजाबाबू सिंह ने नदीगेट पर ट्रैफिक के प्वॉइंट को ड्यूटी में लापरवाही करते पकड़ लिया। दरअसल आइजी सिंह नदी गेट के रास्ते से गुजरे यहां यातायात के उपनिरीक्षक पी. बडा और आरक्षक शुभम प्रजापति ड्यूटी पर थे। दोनों एक वाहन चालक को घेरकर बैठे थे। दोनों सडक़ की तरफ पीठ कर पकड़े गए वाहन चालक से बातें करने में लगे थे। उनका रवैया देखकर आइजी सिंह करीब 40 सेकंड तक प्वॉइंट के पास खड़े रहे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने मुडकऱ भी नहीं देखा। उनका रवैया देखकर आइजी सिंह आगे बढ़ गए। मोती तबेला के पास से फिर ड्राइवर से दोबारा नदीगेट पर गाड़ी ले चलने के लिए कहा तब भी दोनों यातायातकर्मी उसी पोजीशन में मिले तो आइजी सिंह ने दोनों को लाइन भेजने के आदेश दिए और चेंकिग प्वॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों को हिदायत दी कि इस तरह का रवैया तो मिला लापरवाही करने वाला बख्शा नहीं जाएगा।
एजी ऑफिस पर बढ़ेगा डिवाइडर, आमखो से हटेंगे मिस्त्री
बुधवार को कलक्टर, एसपी ने एजी ऑफिस से आमखो के पुराने स्टैंड तक रूट पर घूमकर देखा कि रास्ते में यातयात कहां और क्यों बाधित होता है। एजी आफिस पुल पर वाहन चालक रॉन्ग साइड महलगांव के लिए जाते मिले। इससे पुल पर एक्सीडेंट की गुजाइंश बन रही थी इसलिए तय किया गया कि के पास बने डिवाइडर को लंबा किया जाएगा जिससे लोगों के रॉन्ग साइड जाने की प्रवृति पर रोक लग सके। इसके बाद महाराणा प्रताप नगर के सामने होटल के बाहर सरकारी जगह पर कब्जा मिला तो उसे नोट किया गया। यहां पार्किंग की जगह को व्यवसायिक इस्तेमाल में लिया जा रहा था। यहां से आगे बढऩे पर अधिकारियों को साइड कॉलेज और नाका चंद्रवदनी पर भी सडक़ किनारे बेजा कब्जे मिले तो उन्हें भी चिह्नित किया गया। यहां एक मंदिर को शिफ्ट करना तय किया। आमखो बस स्टैंड से बसों को झांसी रोड शिफ्ट करने के बावजूद पुराने बस अड्डे पर बसों की जमात मिली। यहां लोगों ने बताया कि बसें तो यहां हट गई हैं लेकिन 22 मिस्त्रियों की दुकानें यहीं है उनके यहां हर वक्त दो बस खड़ी ही रहती हैं इससे जगह घिरी रहती हैं तो उसे भी चिह्नित किया गया।
शराबी चालक के साथ सवारी पर भी होगा 11 हजार जुर्माना
नया मोटरव्हीकल एक्ट प्रदेश में लागू नहीं हुआ है लेकिन हाइकोर्ट के आदेश पर यातायात नियम तोडऩे वालों पर अदालत भारी जुर्माना कर सकती है। इसमें नशे में ड्राइविंग करने वालों पर 11 हजार रु तक जुर्माना हो सकता है। अगर वाहन पर दो लोगों बैठे हैं और दोनों ने नशा किया है तो जुर्माना दोनों पर हो सकता है। डीएसपी ट्रैफिक आरएन त्रिपाठी ने बताया कि यातायात पुलिस का फोकस भी नशा करने वालों पर रहता है। जो लोग नशे और ओवर लोडिंग वाहन चलाने में पकड़े जाते हैं उन्हें कोर्ट में ही पेश किया जाता है। अब नए एक्ट में ऐसे वाहन चालकों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।