नगर निगम द्वारा शहर में अवैध होर्डिंग्स पर दिखावे की कार्रवाई की जाती है। जब भी कोर्ट में सुनवाई होती है निगम द्वारा कुछ जगहों पर कार्रवाई कर इतिश्री कर ली जाती है। यहां तक कि परिषद द्वारा गठित समिति ने भी शहर में अवैध होर्डिंग्स का मामला उठाया। निरीक्षण के दौरान कई ऐसी साइट मिलीं जहां परमिशन कम की थी और होर्डिंग्स अधिक पर लगा था। इसके बावजूद निगम अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले होर्डिंग के नाम पर खंभों पर लगे बैनर उतार लिए जाते हैं।
क्या है नियम
होर्डिंग्स लगाने के लिए कुछ नियम हैं। जिसके तहत ऐसे होर्डिंग्स जो कि सड़क किनारे लगे होते हैं और वाहन चालक का ध्यान आकर्षित करते हैं उन्हें नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा घरों पर भी होर्डिंग्स नहीं लगाए जा सकते हैं। शहर की बात करें तो अधिकांश सड़क के किनारे हैं या फिर घरों की छत पर। इस तरह से जो परमिशन दी गई है वह भी गलत साबित हो सकती है।
अधिकारियों की शिकायत की
नगर निगम में होर्डिंग्स शाखा से जुड़े अधिकारी अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इस मामले में अधिकारियों की शिकायत भी हो चुकी है। जिसकी अभी जांच चल रही है।
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होर्डिंग्स की फोटो कराई हैं। इनकी संख्या 250 निकली है, मेरे हिसाब से यह सभी होर्डिंग्स अवैध हैं, क्योंकि यह सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
सुमन सिंह सिकरवार, याचिकाकर्ता
शहर में लगभग 144 होर्डिंग की परमीशन दी है और 15-16 प्रासेज में है। जहां तक अवैध होर्डिंग की बात है हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी कार्रवाई की है, यह कार्रवाई जारी रहेगी।
संदीप माकिन, निगमायुक्त