परिवहन विभाग ने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि दो पहिया वाहन खरीदते समय हेलमेट खरीदना होगा। ये हेलमेट स्टैंडर्ड मानक का होगा, जो वाहन एजेंसी द्वारा दिया जाएगा। हेलमेट खरीदने के प्रमाण के बिना दो पहिया वाहन का पंजीयन नहीं किया जाएगा। आदेश का पालन प्रदेशभर में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा कराया जाएगा।
परिवहन विभाग इस आदेश को लेकर सख्ती बरत रही है। स्टैंडर्ड क्वालिटी का हेलमेट उपभोक्ता को न देने पर परिवहन विभाग विक्रेता के खिलाफ भी सख्ती बरतेगा। जो लोग हेलमेट खरीदने में आनाकानी करेंगे, उनके वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाएगा। हर वाहन खरीदने वाले को दो हेलमेट खरीदना होगी। इसकी रसीद देखकर ही पंजीयन होगा।
प्रदेशभर में दोपहिया वाहन विक्रेताओं को एक वाहन के साथ खरीदार को दो हेलमेट देने होंगे। इसकी रसीद देखकर ही वाहन का पंजीयन किया जाएगा। यह आदेश एक जुलाई से लागू हो जाएगा।
डॉ.शैलेंद्र श्रीवास्वत, आयुक्त परिवहन विभाग