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दो पहिया वाहनों से सडक़ दुर्घटनाओं में सिर में चोट लगने से होने वाली मौतों को कंट्रोल करने परिवहन विभाग का महत्वपूर्ण आदेश

locationग्वालियरPublished: Jun 14, 2019 08:14:29 pm

Submitted by:

Rahul rai

दो पहिया खरीदने पर दो हेलमेट खरीदना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद ही वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यह आदेश एक जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू होगा।परिवहन विभाग ने न्यायालय के आदेश के बाद यह निर्णय लिया है।

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दो पहिया वाहनों से सडक़ दुर्घटनाओं में सिर में चोट लगने से होने वाली मौतों को कंट्रोल करने परिवहन विभाग का महत्वपूर्ण आदेश

ग्वालियर। दो पहिया वाहन चलाते समय सडक़ दुर्घटना में सिर पर चोट लगने से होने वाली मौतों पर कंट्रोल के लिए परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत दो पहिया खरीदने पर दो हेलमेट खरीदना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद ही वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यह आदेश एक जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू होगा।परिवहन विभाग ने न्यायालय के आदेश के बाद यह निर्णय लिया है।

परिवहन विभाग ने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि दो पहिया वाहन खरीदते समय हेलमेट खरीदना होगा। ये हेलमेट स्टैंडर्ड मानक का होगा, जो वाहन एजेंसी द्वारा दिया जाएगा। हेलमेट खरीदने के प्रमाण के बिना दो पहिया वाहन का पंजीयन नहीं किया जाएगा। आदेश का पालन प्रदेशभर में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा कराया जाएगा।
हेलमेट की रसीद करनी होगी जमा
परिवहन विभाग इस आदेश को लेकर सख्ती बरत रही है। स्टैंडर्ड क्वालिटी का हेलमेट उपभोक्ता को न देने पर परिवहन विभाग विक्रेता के खिलाफ भी सख्ती बरतेगा। जो लोग हेलमेट खरीदने में आनाकानी करेंगे, उनके वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाएगा। हर वाहन खरीदने वाले को दो हेलमेट खरीदना होगी। इसकी रसीद देखकर ही पंजीयन होगा।

प्रदेशभर में दोपहिया वाहन विक्रेताओं को एक वाहन के साथ खरीदार को दो हेलमेट देने होंगे। इसकी रसीद देखकर ही वाहन का पंजीयन किया जाएगा। यह आदेश एक जुलाई से लागू हो जाएगा।
डॉ.शैलेंद्र श्रीवास्वत, आयुक्त परिवहन विभाग

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