अब छोटे करदाताओं पर शिकंजा कसेगा आयकर विभाग
आयकर विभाग अब छोटे करदाताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। ऐसे सभी करदाता जिन्होंने अपने टैक्स का भुगतान नहीं किया या उनका...

ग्वालियर. आयकर विभाग अब छोटे करदाताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। ऐसे सभी करदाता जिन्होंने अपने टैक्स का भुगतान नहीं किया या उनका असेसमेंट नहीं हुआ या उनके खिलाफ कोई शिकायत मिली है इन सभी को 31 मार्च से पूर्व पिछले तीन कर निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के मामलों को खोला जाएगा। ग्वालियर कमिश्नरेट के ऐसे एक हजार से अधिक करदाताओं को इस तरह के नोटिस दिए जा सकते हैं। ये सभी नोटिस विभाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करके खुद ही देगा। विभाग ने इसके लिए तैयारियां भी कर ली हैं। हाल ही में आए केंद्र सरकार के बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी।
ऐसे आएगा नोटिस
करदाता को नोटिस उसके आयकर विभाग के पोर्टल से उसके पेन नंबर पर अपलोड किया जाएगा। जिसे वो अपने एकाउंट में लॉगइन करके इ-प्रोसेडिंग वाले कॉलम में जाकर देख सकेगा। दूसरा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएम जाएगा कि आपको नोटिस दिया गया है, इसके साथ ही रजिस्टर्ड इ-मेल के जरिए भी नोटिस दिया जा सकता है। करदाता को ऐसे में मोबाइल नंबर और इ-मेल आइडी को अपने पोर्टल पर जाकर अपडेट कर लेना चाहिए ताकि सही समय पर सूचना मिल सके।
ऐसे खुलेंगे केस
किसी करदाता का यदि 50 लाख से कम का टैक्स है तो 1 अप्रैल 2021 के बाद तीन साल से अधिक के केस ओपन नहीं किए जा सकते है वहीं 50 लाख से अधिक का टैक्स है तो छह साल से अधिक के केस भी खोले जा सकते हैं।
करदाता खुद ही असेसमेंट करा लें
आयकर विभाग जल्द ही इस तरह के नोटिस जारी कर सकता है। ऐसे में करदाता को अपने दस्तावेज तैयार रखना चाहिए और यदि उसे लगता है कि टैक्स कम जमा किया है तो अपनी ओर से खुद ही टैक्स जमा कर दे व आयकर अधिकारी से सलाह लेकर उसका असेसमेंट करा लें। इससे वह भविष्य में ब्याज और पेनल्टी से बच सकेगा। साथ ही खाता सीज की कार्रवाई से भी बचाव हो सकेगा।
अभिषेक गुप्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट
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