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पत्नी और बच्चों के नाम है बैंक अकाउंट तो 31 तक करें ये काम नहीं तो फसेंगे लफड़े में

locationग्वालियरPublished: Mar 29, 2019 07:53:42 pm

Submitted by:

Gaurav Sen

पत्नी और बच्चों के नाम है बैंक अकाउंट तो 31 तक करें ये काम नहीं तो फसेंगे लफड़े में

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पत्नी और बच्चों के नाम है बैंक अकाउंट तो 31 तक करें ये काम नहीं तो फसेंगे लफड़े में

ग्वालियर. यदि आपकी पत्नी और बच्चों के नाम पर बैंक अकाउंट है और पत्नी कोई काम नहीं करती है तो आप उस अकाउंट पर जमा रकम को अनदेखा करने की गलती नहीं करें। अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने में यदि आप यह अकाउंट डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आयकर विभाग इसे छिपाने के मामले में एक्शन ले सकता है। 31 मार्च रिटर्न दाखिल करने की आखरी तारीख है। ऐसा नहीं करने पर स्क्रूटनी और पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक ग्वालियर कमिश्नरेट में ऐसे एक लाख करदाताओं को विभाग ने ट्रेस किया है।

तो करदाता की आय का हिस्सा माना जाएगा
यदि करदाता की पत्नी के बैंक अकाउंट में पैसा जमा है और वह गृहिणी है तो यह पैसा करदाता की आय का पैसा माना जाएगा। हालांकि, अगर करदाता ये साबित कर दे कि पत्नी के अकाउंट में जमा पैसा उनको परिजनों से गिफ्ट के तौर पर मिला है तो यह पैसा उसकी आय के दायरे से बाहर माना जाएगा। वहीं बच्चे के नाम पर अकाउंट में ज्यादा रकम जमा है तो भी करदाता को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये पैसा उसकी डिक्लेयर की गई आय का हिस्सा है।

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देनी पड़ सकती है 200 फीसदी पेनल्टी

करदाता को चाहिए कि बच्चों और पत्नी के अकाउंट में जो भी राशि जमा है उसका ब्यौरा रिटर्न में भी दे देना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में ऐसी रकम पर 200 फीसदी पेनल्टी तक देनी पड़ सकती है।
अभिषेक गुप्ता, सीए

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