तो करदाता की आय का हिस्सा माना जाएगा
यदि करदाता की पत्नी के बैंक अकाउंट में पैसा जमा है और वह गृहिणी है तो यह पैसा करदाता की आय का पैसा माना जाएगा। हालांकि, अगर करदाता ये साबित कर दे कि पत्नी के अकाउंट में जमा पैसा उनको परिजनों से गिफ्ट के तौर पर मिला है तो यह पैसा उसकी आय के दायरे से बाहर माना जाएगा। वहीं बच्चे के नाम पर अकाउंट में ज्यादा रकम जमा है तो भी करदाता को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये पैसा उसकी डिक्लेयर की गई आय का हिस्सा है।
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देनी पड़ सकती है 200 फीसदी पेनल्टी
करदाता को चाहिए कि बच्चों और पत्नी के अकाउंट में जो भी राशि जमा है उसका ब्यौरा रिटर्न में भी दे देना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में ऐसी रकम पर 200 फीसदी पेनल्टी तक देनी पड़ सकती है।
अभिषेक गुप्ता, सीए