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माखन हत्याकांड में मिनिस्टर लाल सिंह आर्य बनाए गए आरोपी

locationग्वालियरPublished: Aug 24, 2017 11:49:00 pm

Submitted by:

monu sahu

विशेष कोर्ट ने कांग्रेस के तत्कालीन विधायक माखन जाटव की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया, प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के राज्यमंत्री लालसिंह आर्य

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ग्वालियर/भिण्ड। विशेष कोर्ट ने कांग्रेस के तत्कालीन विधायक माखन जाटव की हत्या के मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश योगेश गुप्ता ने बहुचर्चित माखन जाटव विधायक हत्याकांड में प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के राज्यमंत्री लालसिंह आर्य को आरोपी बनाते हुए उनके विरुद्ध २५ हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया। इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 सितंबर तय करते हुए मिनिस्टर को खुद ही न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता रामप्रतापसिंह कुशवाह ने बताया कि 25अपै्रल को विशेष न्यायालय ने राज्यमंत्री आर्य को माखन जाटव विधायक हत्याकांड में पहली बार आरोपी बनाया था।
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इसके खिलाफ वह उच्च न्यायालय में चले गए थे,जहां से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया गया था और कहा गया था कि आर्य को सुनवाई का मौका दिया जाए तत्पश्चात् पुन:आदेश पारित किया जाए। आर्य इसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्य को आरोपी बनाने से पूर्व सुनवाई का मौका देने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद उन्हें आरोपी बनाने के लिए विशेष न्यायालय में आवेदन दिया गया, जिस पर से न्यायालय ने उनके खिलाफ गुरुवार को उक्त जमानती वारंट जारी किया है। इस फैसले से मंत्री लाल सिंह आर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
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2008 के चुनाव में हराया था आर्य को
गोहद के तत्कालीन विधायक माखनलाल जाटव की हत्या लोकसभा चुनाव के दौरान 2009 में १३ अप्रैल को कर दी गई थी। तब कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल मर्डर करार देते हुए लाल सिंह आर्य पर सीधे तौर पर आरोप लगाया था। लाल सिंह को माखन जाटव ने 2008 के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी थी।
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यह हत्या तब की गई थी जब जाटव भिंड जिले के छरैंटा गांव में चुनावी सभा कर वापस लौट रहे थे तभी उन्हें गोली मारी गई थी। माखन के परिजनों ने लाल सिंह आर्य के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया था। इससे पहले गोहद विधायक माखन लाल जाटव हत्याकांड में मंत्री आर्य के ऊपर कोर्ट के आदेश से मामला दर्ज किया गया था।

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