बसों के अधिग्रहण के चलते 12 मई को इनकी कमी होने की संभावना है। दरअसल इस दिन सर्वाधिक सहालग भी है। इसके चलते कई बस संचालक चुनाव में अपनी बसों को अधिग्रहण न करने का बहाना करेंगे। इससे मतदान दलों को दिक्कत आ सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए बसों को अधिग्रहण करने के लिए परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि मतदान केंद्रों तक जाने के लिए बस समेत अन्य वाहनों की जरूरत पड़ेगी।
बस संचालकों को आदेश जारी कर बता दिया गया है कि वे इन तिथियों में शादी -समारोह में बसों की बुुुकिंग न करें । बसों को अधिग्रहीत किया जा सकता है। जबकि 12 मई को शादियों का बड़ा मुहूर्त है। ऐेसे में लोगों का परेशान होना तय है। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही जिले में मतदान की तिथि तय कर दी गई है।
12 मई को जिले के 591 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा। मतदान टीमों के लिए जाने आने के लिए बस व अन्य वाहनों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में लोगों ने बसों की बुकिंग शुरू कर दी है लेकिन उन्हें अब निराशा होना पड़ेगा। चुनाव के चलते 9 से 13 मई तक की बुकिंग पर पाबंदी लगा दी है।
पांच दिनों मेें न करें बसों की बुकिंग
जिला परिवहन अधिकारी रवि बरेलिया ने बस संचालकों से कहा कि वे 9 से 13 मई की तिथियों में बसों की बुकिंग न करें। क्योंकि इन दिनों में अस्थायी परमिट जारी नहीं किए जा सकेंगे। शादी समारोह में बुकिंग की बात मान्य नहीं होगी।
जिला परिवहन अधिकारी रवि बरेलिया ने बस संचालकों से कहा कि वे 9 से 13 मई की तिथियों में बसों की बुकिंग न करें। क्योंकि इन दिनों में अस्थायी परमिट जारी नहीं किए जा सकेंगे। शादी समारोह में बुकिंग की बात मान्य नहीं होगी।