ग्वालियर

Lok Sabha Election 2019: कोई मतदान से रोके तो 1950 पर करें कॉल, जारी हुआ हेल्पलाइन नम्बर

Lok Sabha Election 2019: कोई मतदान से रोके तो 1950 पर करें कॉल, जारी हुआ हेल्पलाइन नम्बर

ग्वालियरMay 04, 2019 / 06:58 pm

Gaurav Sen

कोई मतदान से रोके तो 1950 पर करें कॉल, जारी हुआ हेल्पलाइन नम्बर

मुरैना. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास ने शुक्रवार को अम्बाह एवं पोरसा के तकरीबन एक दर्जन क्रिटिकल एवं वल्नरेवल मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होनें ग्रामीणों से रूबरू होकर कहा कि मतदान करने से कोई आपको रोके, डराये, धमकाये तो 1950 नम्बर पर कॉल करें।

कलेक्टर ने कहा कि यह नम्बर पूरी तरह नि:शुल्क रहेगा। इस नम्बर पर कॉल करने से तत्काल चुनाव से जुड़ेे अधिकारी आपके बीच 10 से 15 मिनट के बीच पहुंचेगे और आपकी समस्या हल करेंगे। उन्होनें कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर जिला निर्वाचन अधिकारी, एआरओ, सेक्टर ऑफीसर, थाना प्रभारी एवं बीएलओ के नम्बर भी लिखवाये जा चुके। इन नम्बरों पर भी सूचित कर सकते है। इस अवसर पर एसडीएम अंबाह नीरज शर्मा, नगर पालिका सीएमओ सहित पीएचई एवं विद्युत विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित थे। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से रूबरू होकर बताया कि मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के कुल 25 प्रत्याशी है। इसके लिये प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक कन्ट्रोल यूनिट, एक वीवी पैट एवं दो बैलेट यूनिट लगाई जाना है। इसके लिये इवीएम मशीन का डेमो दिया जा रहा है। उन्होनें कहा कि जिले में अलग-अलग विधानसभा वार 2 मई से 7 मई 2019 तक बीएलओ के माध्यम से वोटर पर्चियों का वितरण घर-घर जाकर किया जा रहा है। जो वोटर नहीं होगा। उसकी पर्ची वितरण नहीं होगी। वह पर्ची बीएलओ के माध्यम से 7 तारीख के बाद अपने-अपने एआरओ को उपलब्ध कराई जायेगी। भ्रमण के समय कलेक्टर ने मतदान केन्द्र पर कुल मतदाताओं की संख्या, दिव्यांग मतदाता, व्हील चेयर, वॉलेटिंयर, पेयजल, शौचालय, रैम्प, वोटिंग कम्पाउन्ट रखने के स्थल का देखा एवं उस कक्ष में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का अवलोकन किया। इस दौरान वहां खामियों को अविलंब दूर करने के निर्देश उन्होंने दिए।

मतदान के लिए जरूरी 12 दस्तावेज तय
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में मतदान केन्द्र पर पहचान के लिये मान्य किए जाने वाले 12 दस्तावेजों का निर्धारण कर दिया है। मतदाता को अपनी मतदाता पर्ची के साथ इन निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान केन्द्र पर पहचान के रूप में ले जाना अनिवार्य है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास ने बताया कि आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सर्विस पहचान पत्र, फोटो सहित बैंक डाक घर द्वारा जारी पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड और स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड को मतदाता की पहचान के लिये निर्धारित किया गया है।

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