MP में अब विवाह करने पर शासन से मिलेंगे दो लाख रुपए,ये है योजना
Publish: Jan, 14 2018 07:38:41 PM (IST)

दिव्यांगों को जीवन साथी बनाने के लिए सामान्य व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधा व राहत के क्रम में प्रदेश सरकार ने शत प्रतिशत की वृद्दि की है
ग्वालियर। मध्यप्रदेश में अगर अब कोई सामान्य युवक या युवती किसी दिव्यांग से शादी करेगा। उसे दो लाख रुपए नकद मिलेंगे अभी तक यह राशि एक लाख रुपए थी। सामाजिक न्याय विभाग ने प्रदेश के पहले मामले में बसई निवासी एक इस तरह के जोड़े को दो लाख रुपए स्वीकृति का प्रमाण पत्र दिया। इस मामले में प्रदेश के जन संपर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने दोनों को यह सौगात दी। दिव्यांगों को जीवन साथी बनाने के लिए सामान्य व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधा व राहत के क्रम में प्रदेश सरकार ने शत प्रतिशत की वृद्दि की है। खास बात यह है कि इस सौगात की शुरूआत दतिया से हुई।
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प्रदेश के इस तरह के पहले मामले में बसई निवासी संजय गुप्ता व शालिनी ने विवाह किया है। इसमें संजय नेत्रों से दिव्यांग है। पहले इस तरह की राशि एक लाख रुपए थी हाल ही में सामाजिक न्याय विभाग ने इसमेें वृद्धि करते हुए दिव्यांग व उनसे विवाह करने वालों को यह सौगात दी है।
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दतिया में प्रदेश का पहला मामला
सामाजिक न्याय विभाग ने यूं तो दिव्यांगों के कल्याण के लिए तमाम योजनाओं चला रखी हंैं। इनमें से एक विवाह प्रोत्साहन योजना है। इसका मकसद है जो शारीरिक रूप से समर्थ हैं वे दिव्यांगों का जीवन संवार सकें। इसके लिए सरकार जमकर मदद कर रही है। अभी तक अगर कोई सामान्य महिला या पुरुष किसी दिव्यांग से विवाह करती है तो उसे एक लाख रु पए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान था पर अब दो लाख मिलेंगे। खास बात यह है कि संजय व शालिनी का प्रदेश का यह पहला मामला है जिसमें सामान्य युवती ने विकलांग युवक से शादी कर दो लाख रुपए की मदद हासिल की है।
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40 फीसदी तक दिव्यांगता जरूरी
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी नए नियमों के तहत अगर दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या इससे ज्यादा है तभी इस तरह की मदद मिल सकेगी। इसके लिए हितग्राहियों कोऑनलाइन पंजीयन कराना जरूरी है। हालांकि दोनों के दिव्यांग होने की दशा में उक्त राशि कम है यानी इस दशा में हरेक को 50-50 हजार रुपए देने का ही प्रावधान है।
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पीतांबरा पीठ से शुरुआत
एक दिव्यांग व एक सामान्य के विवाह की राशि में हुई वृद्धि के पहले मामले में सौगात प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के हाथों से किया गया। उन्होंने ऑनलाइन प्राप्त प्रमाण पत्र पीतांबरा पीठ के सामने सार्वजनिक स्थल पर किया। लोगों में अच्छा संदेश जाए।
"प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यंाग से शादी करने वाले सामान्य पुरुष या महिला को दो लाख रुपए की मदद दी जाएगी। पहला केस दतिया में गुप्ता दंपति का रहा।''
धनंजय मिश्रा, उप संचालक, सामाजिक न्याय
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