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हाईकोर्ट ने नौ जिलों में पांच साल में अवैध उत्खनन करने वालों से जुर्माना राशि वसूली की रिपोर्ट तलब की

locationग्वालियरPublished: Feb 15, 2020 11:55:02 pm

माफिया पर जुर्माना तो किया जाता है, लेकिन वसूल नहीं की जाती राशि, अवैध उत्खनन में लगे जब्त वाहनों पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी

हाईकोर्ट ने नौ जिलों में पांच साल में अवैध उत्खनन करने वालों से जुर्माना राशि वसूली की रिपोर्ट तलब की

हाईकोर्ट ने नौ जिलों में पांच साल में अवैध उत्खनन करने वालों से जुर्माना राशि वसूली की रिपोर्ट तलब की

ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने ग्वालियर खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी नौ जिलों के कलेक्टरों से पिछले पांच साल में अवैध उत्खनन में लगे लोगों पर किए गए जुर्माने की वसूली के लिए जारी की गई आरआरसी के बाद कितनी वसूली की गई है इसकी जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अवैध उत्खनन में लगे वाहनों की जब्ती की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति शील नागू एवं न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ ने यह आदेश जितेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। उच्च न्यायालय ने यह आदेश याचिका का विस्तार करते हुए दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में कलेक्टर भिंड द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसे देखने से लगता है कि अवैध उत्खनन के मामलों में कलेक्टर द्वारा भारी जुर्माने तो लगाए गए लेकिन इस जुर्माने की वसूली के लिए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अवैध उत्खनन में शामिल वाहनों को राजसात भी नहीं किया गया है। न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता एफ ए शाह को निर्देश दिए कि वे इस आदेश का प्रतिपालन कराते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह याचिका भिंड क्षेत्र में होने वाले अवैध उत्खनन को लेकर प्रस्तुत की गई है। जिसमें कहा गया कि जिला प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन में लगे लोगों पर भारी पैमाने पर जुर्माना तो किया गया लेकिन अधिकारियों द्वारा इसकी वसूली नहीं की गई। यही नहीं अवैध उत्खनन में शामिल वाहनों को जब्त किए बिना उन्हें जुर्माना लेकर छोडा गया।
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