न्यायमूर्ति शील नागू एवं न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ ने यह आदेश जितेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। उच्च न्यायालय ने यह आदेश याचिका का विस्तार करते हुए दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में कलेक्टर भिंड द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसे देखने से लगता है कि अवैध उत्खनन के मामलों में कलेक्टर द्वारा भारी जुर्माने तो लगाए गए लेकिन इस जुर्माने की वसूली के लिए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अवैध उत्खनन में शामिल वाहनों को राजसात भी नहीं किया गया है। न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता एफ ए शाह को निर्देश दिए कि वे इस आदेश का प्रतिपालन कराते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह याचिका भिंड क्षेत्र में होने वाले अवैध उत्खनन को लेकर प्रस्तुत की गई है। जिसमें कहा गया कि जिला प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन में लगे लोगों पर भारी पैमाने पर जुर्माना तो किया गया लेकिन अधिकारियों द्वारा इसकी वसूली नहीं की गई। यही नहीं अवैध उत्खनन में शामिल वाहनों को जब्त किए बिना उन्हें जुर्माना लेकर छोडा गया।