scriptMaintenance not given to wife, court issues arrest warrant of DEO Bhi | पत्नी को नहीं दिया भरण पोषण, कोर्ट ने पति सहित डीईओ भिंड का गिरफ्तारी वारंट जारी किया | Patrika News

पत्नी को नहीं दिया भरण पोषण, कोर्ट ने पति सहित डीईओ भिंड का गिरफ्तारी वारंट जारी किया

locationग्वालियरPublished: Sep 13, 2023 11:14:56 am

Submitted by:

Balbir Rawat

30 अक्टूबर को होगी सुनवाई

पत्नी को नहीं दिया भरण पोषण, कोर्ट ने पति सहित डीईओ भिंड का गिरफ्तारी वारंट जारी किया
पत्नी को नहीं दिया भरण पोषण, कोर्ट ने पति सहित डीईओ भिंड का गिरफ्तारी वारंट जारी किया
ग्वालियर. कुटुंब न्यायालय ने पत्नी को भरण पोषण नहीं दिए जाने के मामले में पति सहित भिंड के जिला शिक्षा अधिकारी का गिरफ्तारी वांरट जारी कर 30 अक्टूबर को बुलाया है। कोर्ट ने जिला अतिरिक्त संचालक व जिला शिक्षा अधिकारी से आवेदक की पति की वेतन के संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसे दोनों अधिकारियों ने अनदेखा कर दिया। इस कारण जिला शिक्षा अधिकारी को भी बुलाया है।
दरअसल निरंजना (परिवर्तित नाम) के पति स्कूल में शिक्षक है। दोनों के बीच 2004 में विवाद होने के बाद अलग हो गए थे। कुटुंब न्यायालय ने 3 हजार व हाईकोर्ट ने 5 हजार रुपए भरण पोषण का आदेश दिया, लेकिन पति ने भरण पोषण की राशि पत्नी को नहीं दी। करीब डेढ़ लाख से अधिक की भरण पोषण राशि इकट्ठा हो गई है। इस राशि की वसूली हो सके, उसके लिए कुटुंब न्यायालय ने जिला शिक्षा अधिकारी भिंड, अतिरिक्त संचालक ग्वालियर को भी पत्र लिखा। निरंजना के पति के वेतन के संबंध में जानकारी चाही गई, लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके चलते कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह के खिलाफ अलग से अवमानना का केस दर्ज करने का भी आदेश दिया है। पत्नी की ओर से पैरवी अधिवक्ता सीमा द्विवेदी ने की।
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