ग्वालियरPublished: Sep 03, 2023 12:05:11 pm
Ashtha Awasthi
ग्वालियर। कुटुंब न्यायालय ने दांपत्य संबंध बनाने में पत्नी के अक्षम होने पर विवाह को शून्य घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा, धोखा देकर विवाह किया गया है, ऐेसी स्थिति में दोनों पति-पत्नी नहीं रह सकते हैं। पति ने पत्नी पर किन्नर होने का आरोप लगाते हुए कुटुंब न्यायालय में केस दायर किया था। पति ने स्त्री रोग विशेषज्ञ के यहां जांच कराई, तब पत्नी के किन्नर होने का खुलासा हुआ था।
अधिवक्ता पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि ग्वालियर निवासी नरेंद्र शर्मा (परिवर्तित नाम) के पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया था। पिता ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए नरेंद्र का विवाह करो की इच्छा जाहिर की। इसी बीच भिण्ड से लड़की के पिता रिश्ता लेकर आए। लड़की गृह कार्य में दक्ष होना बताकर संबंध तय किया। एक जुलाई 2014 में नरेंद्र का विवाह हो गया था। विवाह के कुछ माह तक दोनों के बीच दांपत्य संबंध नहीं बने। उसकी पत्नी पहली बार ससुराल से विदा होकर मायके चली गई। नरेंद्र के पिता का निधन हो गया तब वह पत्नी को फिर घर लेकर आ गया।