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ब्रेकिंग न्यूज: 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

locationग्वालियरPublished: May 29, 2018 01:37:21 pm

Submitted by:

Gaurav Sen

६ साल की मासूम के साथ दरिंदगी, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

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ब्रेकिंग न्यूज: 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

दतिया। दतिया जिल के थरेट थाना क्षेत्र के थरेट गांव में एक ६ साल की बच्ची के साथ बलात्कार होने का मामला सामना आया है। बच्ची अपने परिवार के साथ यहां शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। जिस घर में शादी थी उसी के पड़ोस में रहने वाले युवक ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है।


थरेट थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने गई एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। बच्ची की उम्र सिर्फ ६ साल है। बच्ची अपने परिवार के साथ थरेट में कालीचरण अहिरवार के यहां शादी समारोह में शामिल हुई थी। यहां पर मोतीलाल नाम का युवक जो कि कालीचरण का पड़ोसी है उसने बहाने से बच्ची को अपने पास बुलाया और फिर सरकारी स्कूल की बाथरूम में लेकर बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया। शादी समारोह में बच्ची को न पाकर उसके परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए निकले तभी उनकी नजर बच्ची पर पड़ी जो की घायल अवस्था में स्कूल में थी। मौके से लोगों ने आरोपी मोतीलाल को भी पकड़ा और जमकर पीटा, इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची को दतिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बच्ची का हालत ठीक नहीं है। थरेट थाना पुलिस ने आरोपी को दतिया जिले पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी पर पॉस्को के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

 

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ये मिलेगी आरोपी को सजा
आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश, 2018 में आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम कानून, आपराधिक कानून प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) तथा पॉक्सो (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून) में संशोधन कर ऐसे अपराध के दोषी को मौत की सजा से दंडित करने के नए प्रावधान जोड़े गए हैं।अध्यादेश में महिलाओं से रेप करने के मामले में न्यूनतम सजा को सात वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया और अधिकतम सजा उम्रकैद तक बढ़ा दी गई। इसका मतलब है कि दोषी को पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। वहीं,16 वर्ष से कम की उम्र की लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी।

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