scriptनाबालिग संग चार महीने तक करता रहा वो दुष्कर्म, अब भुगतना होगी सजा | minor girl raped by man, court sent him jail for 10 years | Patrika News

नाबालिग संग चार महीने तक करता रहा वो दुष्कर्म, अब भुगतना होगी सजा

locationग्वालियरPublished: Nov 29, 2016 06:08:00 pm

Submitted by:

Shyamendra Parihar

 नाबालिग को अगवा करने के बाद उसके साथ चार माह तक दुष्कर्म करने संबंधी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश श्योपुर आरके शर्मा की अदालत ने आरोपी सोनू उर्फ सत्येन्द्र मीणा को दस साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

minor girl raped

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ग्वालियर। बड़ौदाथाना क्षेत्र के गांव बाजरली में दो साल पूर्व घटित हुए एक नाबालिग को अगवा करने के बाद उसके साथ चार माह तक दुष्कर्म करने संबंधी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश श्योपुर आरके शर्मा की अदालत ने आरोपी सोनू उर्फ सत्येन्द्र मीणा को दस साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी लोक अभियोजक एमडी सोनी ने की।





मामले के मुताबिक गत 20 मई 2014 को आरोपी सोनू उर्फ सत्येन्द्र मीणा ने उसकी चाची के घर मेहंदी लगाने आई नाबालिग किशोरी को कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा कर राजस्थान ले गया। राजस्थान में आरोपी ने पीडि़त किशोरी को चार माह तक अपने पास रखते हुए उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। बड़ौदा थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी सोनू मीणा के खिलाफ अपहरण,दुष्कर्म और लेगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया।


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न्यायालय ने विचारण के दौरान दोषी साबित हुए सोनू को सोमवार के रोज सजा सुना दी। इधर पांच आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा: विजयपुर. प्रथम श्रेणी न्यायाधीश विजयपुर अविनाश शर्मा की अदालत ने एक राय होकर मारपीट करने संबंधी मामले में पांच आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा और पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।




एडीपीओ एसएस मावई ने बताया कि पांच साल पूर्व बड़ौदा खुर्दनिवासी मनोज शर्मा की खेत में मवेशी चराने की बात को लेकर उम्मेद कुशवाह,प्रहलाद, विनोद, किशनलाल, महारन कुशवाह के द्वारा एक राय होकर मारपीट कर दी थी।
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