छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल का कारावास
ग्वालियर. घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी गोलू उर्फ अभिषेक बघेल को पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह ने पाक्सो एक्ट के अलावा आरोपी को भादसं की धारा 456 के अपराध में एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एडीशनल डीपीओ अनिल मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 25 अप्रैल 18 को रात को जब पीडि़ता छत पर चाचा की लडक़ी के साथ सोई थी, उसकी दादी व ताऊ टीवी देखने चले गए थे और बाकी के सदस्य शादी में गए थे। घर में वे दोनों अकेली थीं। तभी रात करीब 10 बजे गोलू घर के पास वाली दीवार से नसैनी से चढकऱ छत पर आ गया और उससे छेड़छाड़ करने लगा, जब पीडि़ता व उसकी बहन चिल्लाई तो ताऊ का लडक़ा आ गया और गोलू को पकड़ लिया, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर भाग गया। इसके बाद आसपास के लोग भी आ गए। इसके बाद पीडि़ता ने थाना पुरानी छावनी जाकर मामला दर्ज कराया।