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क्या प्रदेश कानून के हिसाब से नहीं चलता, इसलिए गलत करने की अनुमति नहीं दे सकते

locationग्वालियरPublished: Jul 13, 2023 11:28:00 am

Submitted by:

Balbir Rawat

शासन नहीं दे सका जबाव, परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

25 शासकीय कालेजों में सितंबर 2022 के प्रवेश परीत्रा जुलाई 2023 में कराई थी

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ग्वालियर. हाईकोर्ट की युगल पीठ ने प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (पीएनएसटी)-2022 का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने बहस के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या प्रदेश कानून के हिसाब से नहीं चलता है। अपनी सहूलियत से चला रहे हैं। संविधान के तहत हमारी भी जिम्मेदारी है कि कानून का पालन कराया जाए। पुराने सत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा कि ऐसा काम क्यों करते हैं, जिसका आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पुराने सत्र में प्रवेश देने के मामले में आप जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 अगस्त तक जवाब मांगा है।
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