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मुनाफ पटेल को INDIAN TEAM में लौटने की उम्मीद, ये कहा इस फास्ट बॉलर ने

locationग्वालियरPublished: Nov 20, 2017 01:31:11 pm

Submitted by:

Gaurav Sen

स्व.हशमत वारसी की स्मृति में आयोजित किए जा रहे टी-20 अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज रविवार को समारोहपूर्वक हुआ।

munaf patel

ग्वालियर/श्योपुर। स्व.हशमत वारसी की स्मृति में आयोजित किए जा रहे टी-20 अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज रविवार को समारोहपूर्वक हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे मुनाफ पटेल मौजूद रहे। यही वजह रही कि मैच से ज्यादा युवाओं में स्टार क्रिकेटर को देखने की चाह रही।


शहर के वीर सावरकर स्टेडियम पर आयोजित टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला कोटा और श्योपुर की टीमों के बीच खेला गया। इससे पूर्व हुए शुभारंभ समारोह में मुनाफ पटेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता गायक शाहिद रफी (प्रसिद्ध गायक मो.रफी के पुत्र)ने की। जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिपं अध्यक्ष कविता मीणा, वरिष्ठ कांग्रेसी कुंजबिहारी सराफ, हाजी मो.सिद्दीक, कांग्रेसी नेता मुजफ्फर सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। इस दौरान मुनाफ ने कहा कि युवाओं को पूरी लग्न और मेहनत से खेलना चाहिए, जिसमें सफलता निश्चित मिलती है। इसके साथ ही श्योपुर जैसे छोटे शहर में ऐसे टूर्नामेंट खिलाडिय़ों को एक बेहतर मंच उपलब्ध कराता है।

भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद : मुनाफ
क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ समारोह में श्योपुर आए क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने पत्रिका से विशेष बातचीत में भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि टीम में चयन करना सलेक्टर्स का काम है और मेरा काम खेलना है। मैं मेहनत कर रहा हूं और खेल रहा हूं। वर्तमान भारतीय टीम को बेहतर बताते हुए मुनाफ ने 2019 के वल्र्डकप के बारे में कहा कि अभी उसमें दो साल है और वर्तमान में भारतीय टीम बेहतर परफोर्म कर रही है। वहीं गायक शाहिदी रफी ने पत्रिका से बातचीत में पद्मावती विवाद पर कहा कि फिल्म में क्या कंट्रोवर्सियल चीज है ये मैने देखा भी नहीं है और इस पर कुछ कहना भी ठीक नहीं है।

 

संस्थाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य
श्योपुर। किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीयन कराए बगैर 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की देख-रेख व संरक्षण के लिये संस्थायें संचालित करना दण्डनीय अपराध है। बगैर पंजीकृत संस्था व संबंधित व्यक्ति के खिलाफ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धाराओं के तहत एक वर्ष का कारावास या एक लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित किए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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