ग्वालियर

SKOCH ने परिवहन विभाग को इन कार्यों के लिए दिया अवार्ड,यह है इसकी खसियत

देश की प्रमाणिक संस्था स्कॉच द्वारा वर्ष 2017 का सर्वोच्च सम्मान स्कॉच पल्टीनियम अवार्ड

ग्वालियरDec 22, 2017 / 09:05 pm

monu sahu

national awards

ग्वालियर। देश की प्रमाणिक संस्था स्कॉच द्वारा वर्ष २०१७ का सर्वोच्च सम्मान स्कॉच पल्टीनियम अवार्ड मध्यप्रदेश परिवहन विभाग को सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग कर विभागीय कार्यों को सुलभ,सरल,त्वरित एवं पारदर्शी बनाने के लिए २१ दिसंबर 2017 को नई दिल्ली में कान्स्टीट्यूश्र क्लब में वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह के द्वारा परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव को दिया गया। यह अवार्ड मिलने पर गृह परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा प्रसन्नता जताई है और परिवहन आयुक्त व पूरे विभाग को बधाई दी। स्कॉच ग्रुप भारत की एक प्रमाणिक संस्था है जो सामाजिक,आर्थिक,तकनीति आदि क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों का विशेषज्ञों की पेनल के माध्यम से विश्लेषण करवाने उपरांत उत्कृष्ठ कार्य के लिए प्रति वर्ष अवार्ड प्रदान करता है।
 

स्कॉच द्वारा वर्ष २०१७ का सर्वोच्च सम्मान स्कॉच पल्टीनियम अवार्ड परिवहन विभाग को सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग कर विभागीय कार्यों को सुलभ सरल त्वरित एवं पारदर्शी बनाने के लिए दिया गया। यह अवार्ड नई दिल्ली में कान्स्टीट्यूश्र क्लब में वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह के द्वारा परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्त को दिया गया है।
 

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा वर्ष २००१ में मैन्युअल डाटा का डिजिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ किया था जिसे इलेक्ट्रानिक माध्यम से दस्तावेज प्रदान करान आरंभ किया गया। विभागीय कार्यो में कम्प्युटराईजेशन के निरंतर अपग्रेडेशन प्रक्रिया के कारण मध्यप्रदेश परिवहन विभाग वर्तमान में पूर्णत कम्प्युटीकृत होकर उपभोक्तओ को त्वरित रूप से सेवाए प्रदान कर रहा है।
 

विभागीय कार्यो में कंप्युटराईजेशन की विशेषताएं
मोटर यान कर व फीस की ऑनलाइन पेमेंट सुविधा।
ड्रायविंग लायसेंस,वाहन रजिस्टेशन फिटनेश प्रमाण पत्र तथा परमिट से संबंधित समस्त कार्यों के ऑनलाइन आवेदन एवं अपाईंटमेंट सुविधा।
मानव हस्तक्षेप रहित कम्प्युटीकृत लर्निंग लायसेंस टेस्ट।
विभाग के वेब तथा एप बेस्ड पोर्टल पर मोटर यान कर ड्रायविंग लायसेंस वाहन रजिस्टेशन फिटनेश प्रमाण पत्र परमिट आदि से संबंधित समस्त जानकरी ऑनलाइन उपलब्ध।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम २०१० के अंतगर्त परिवहन विभाग की १७ सेवाएं अधिसूचित जिनमें से तीन सेवाएं समाधान एक दिन तत्काल सेवा योजना अंतर्गत प्रदत्त।
सीएम हेल्प लाइन पर दर्ज शिकायतों का त्वारित एवं संतुष्टीपूर्ण निराकरण करने के कारण परिवहन विभाग माह अक्टूबर तथा नवंबर २०१७ में प्रथम पायदान पर रहा है।

महिलाएओं के सशक्तिकरण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ प्रदेश स्तर पर पिंक ड्रायविंग लायसेंस कैम्प आयोजित कर ड्रायविंग लायसेंस प्रदान किए गए हैं।
ग्रामीण परिवहन सेवा के प्रोत्साहन के लिए १८७८ ग्रामीण मार्गों का सूत्रीकरण किया गया और ग्रामीण परिवहन सेवा के रूप में संचालन करने पर मात्र एक प्रतिशत जीवनकाल कर निर्धारित किया गया।
 

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