कैंपस एंबेसडर मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के साथ ही नवाचारों की भी जानकारी देेंगे। इसके अलावा स्कॉउट-गाईड, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर सहित अन्य अशासकीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करके मतदाता जागरुकता के काम में सहयेाग लेंगे। प्रत्येक कैंपस एंबेसडर जिला निर्वाचन अधिकारी के सीधे संपर्क में रहेगा।
इस तरह होगा चयन
संबंधित प्राचार्य छात्रों की सूची तैयार करेंगे। सूची बनाने से पहले ये तय किया जाएगा कि जिस छात्र या छात्रा का नाम एंबेसडर के लिए दिया जाना है, वह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा न हो। कैंपस एंबेसडर का दायित्व निभाने वाले छात्र या छात्रा के किसी भी अवांछनीय गतिविधि में लिप्त न होने का पता भी लगाया जाएगा।
जिस संस्था के छात्र को एंबेसडर बनाया जाएगा, उसके प्रमुख से घोषणा पत्र लिया जाएगा, जिसमें सभी शर्तों के पालन और छात्र के किसी भी तरह की अवांछनीय गतिविधि में शामिल न होने की घोषणा शामिल रहेंगी।
अगर कैंपस एंबेसडर के खिलाफ कोई शिकायत आई तो संस्था प्रमुख तत्काल जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन प्रत्येक कैंपस एंबेसडर का पुलिस से सत्यापन कराएगा।