कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आदेश के बाद बुधवार रात यह आदेश जारी किया था। साथ ही संक्रमण से बचने के लिए कहीं भी की छह से ज्यादा लोगों के इकटठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।
इनकी अनुमति और प्रतिबंध
– सभी स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शकों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
– विवाह में वर-वधू दोनों पक्ष मिलाकर 100 की संख्या रहेगी।
– गंगभोज और अंतिम संस्कार 50 लोगों की मौजूदगी के साथ हो सकेगा।
– किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 6 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे
– रेस्टोरेंट व क्लब 100% क्षमता से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे।