छूट के बाद लग रही 200 रुपए रोज की पेनाल्टी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से संबंधित परेशानियां व्यापारियों का पीछा छोडऩे का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला है जीएसटी आर-3बी रिटर्न फाइल करने का, जिसके दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 अगस्त थी। इस तारीख के बाद जो व्यापारी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उन्हें 200 रुपए रोजाना के हिसाब से पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ रहा है। व्यापारियों और कर सलाहकारों का इस पेनाल्टी के बारे में कहना है कि इस तरह की पेनाल्टी का पहले किसी तरह का जिक्र भी नहीं किया गया था, बल्कि जीएसटी लागू करने से पूर्व यह और कहा गया था कि दो माह तक किसी तरह की कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। ऐसे में व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
पोर्टल ने किया था परेशानजीएसटी के अंतर्गत जुलाई के व्यापार के जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल के दौरान व्यापारियों ने पूर्व में भी काफी समस्याओं का सामना किया था। आखिरी दिनों में तो पोर्टल के बंद रहने के कारण कई व्यापारी अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सके थे। व्यापारियों और कर सलाहकारों की मांग के कारण इसके रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी बढ़ाई गई थी।
अभी तक 48 फीसदी ही दाखिल हुए जीएसटी आर-3बी रिटर्न
ग्वालियर. एमपी टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गुरुवार को इंदौर में वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्यालय पर आयुक्त राघवेन्द्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक जीएसटी आर-3बी के रिटर्न 48 फीसदी ही भर पाए हैं। इस मौके पर एमपी टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन लखोटिया, उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, सह-सचिव जेसी गोयल, कार्यकारिणी सदस्य व्हीबी त्यागी मौजूद थे।
नहीं लगना थी पेनाल्टी
सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के पहले दो महीने में किसी तरह का विलंब शुल्क या दंड नहीं लगाने के लिए कहा था।
अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष, एमपी टैक्स लॉ बार एसोसिएशन
सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के पहले दो महीने में किसी तरह का विलंब शुल्क या दंड नहीं लगाने के लिए कहा था।
अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष, एमपी टैक्स लॉ बार एसोसिएशन
पेनाल्टी उचित
केन्द्र सरकार की ओर से 17 अगस्त को 23 नंबर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके हिसाब से संबंधित तारीख के बाद पेनाल्टी लिया जाना उचित है। एसके श्रीवास्तव, ज्वाइंट कमिश्नर, जीएसटी स्टेट
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व्यापारियों को राहत: दिनभर बगैर पेनल्टी के दाखिल हुआ रिटर्न, शाम को जारी हुआ नोटिफिकेशन
ग्वालियर। शुक्रवार को जिन व्यापारियों ने जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किया उनके रिटर्न बिना पेनल्टी के ही दाखिल हो गए। पत्रिका ने इस संबंध में खबर प्रकाशित की थी।
ग्वालियर। शुक्रवार को जिन व्यापारियों ने जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किया उनके रिटर्न बिना पेनल्टी के ही दाखिल हो गए। पत्रिका ने इस संबंध में खबर प्रकाशित की थी।
गुरुवार तक इस रिटर्न को जमा करने के लिए पोर्टल पर 200 रुपए रोज के हिसाब से पेनल्टी भरने के बाद ही ये जमा हो पा रहा था। हालांकि शाम होते-होते केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि अब इस रिटर्न पर पेनल्टी नहीं लगेगी। ऐसे में व्यापारियों और कर सलाहकारों के बीच चर्चा होती रही कि जिन कारोबारियों पर पेनल्टी लग चुकी है उनका क्या होगा। इस संबंध में कर सलाहकारों का यह भी कहना था कि 1 सितंबर से जीएसटीआर-1 का भरना शुरू हो गया है, शायद इसी वजह से पेनल्टी बंद कर दी गई हो।
कर सलाहकार पंकज गोयल ने बताया कि आज मैंने 6 कारोबारियों के जीएसटीआर-3बी रिटर्न जमा किए, किसी के लिए भी पेनल्टी नहीं भरनी पड़ी। उधर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी केंन्द्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल के चेयरमेन अरुण जेटली को पत्र लिखकर इस रिटर्न पर 200 रुपए की पेनल्टी खत्म करने की मांग की।