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कोई भी बच्चा एलपीजी वाहन से स्कूल न जाए, बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन आयुक्त ने तय की गाइड लाइन

locationग्वालियरPublished: Jun 30, 2019 07:49:35 pm

Submitted by:

Rahul rai

एलपीजी से संचालित वाहन का उपयोग बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत विस्फोटक है, इसलिए स्कूल प्रबंधन द्वारा यह निगरानी रखी जाए कि स्कूल का कोई भी बच्चा एलपीजी संचालित वाहन से स्कूल न जाए।

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कोई भी बच्चा एलपीजी वाहन से स्कूल न जाए, बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन आयुक्त ने तय की गाइड लाइन

ग्वालियर। परिवहन आयुक्त डॉ.शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने स्कूल संचालकों और बस ऑपरेटरों को बच्चों की सुरक्षा के लिए तय मापदंडों के अनुसार ही अपने वाहन चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि एलपीजी से संचालित वाहन का उपयोग बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत विस्फोटक है, इसलिए स्कूल प्रबंधन द्वारा यह निगरानी रखी जाए कि स्कूल का कोई भी बच्चा एलपीजी संचालित वाहन से स्कूल न जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो वह तत्काल इसकी सूचना पुलिस प्रशासन के साथ परिवहन विभाग को दें।
उन्होंने आदेश में कहा है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा यह जानकारी रखी जाए कि कौन बच्चा, किस वाहन से स्कूल आ रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाले समस्त वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों का एक सेट अपने पास रखना होगा। स्कूल प्रबंधन को यह भी निर्धारित करना होगा कि प्रत्येक बच्चा निर्धारित वाहन से जा रहा है। यदि किसी स्कूल का वाहन ट्रस्ट के नाम से है तो उसका अनुबंध स्कूल प्राचार्य के नाम से कराया जाना चाहिए।
स्कूल बसों में यह जरूरी
-स्कूल बस में अनिवार्य रूप से प्राथमिक चिकित्सा के लिए फस्र्ट एड बॉक्स की व्यवस्था की जाए।
-प्रत्येक बस की खिडक़ी में आड़ी पट्टियां अनिवार्य रूप से लगाई जाएं।
-हर बस में अग्निशमन यंत्र हो।
-बस में सीट के नीचे बच्चों के लिए बैग रखने की व्यवस्था की जाए।
-बसों के दरवाजे पर लगे ताले ठीक होने चाहिए।
-किसी भी पालक या शिक्षक को बस में सुरक्षा का मुआयना करने की दृष्टि से जाने की सुविधा हो।
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