उन्होंने आदेश में कहा है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा यह जानकारी रखी जाए कि कौन बच्चा, किस वाहन से स्कूल आ रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाले समस्त वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों का एक सेट अपने पास रखना होगा। स्कूल प्रबंधन को यह भी निर्धारित करना होगा कि प्रत्येक बच्चा निर्धारित वाहन से जा रहा है। यदि किसी स्कूल का वाहन ट्रस्ट के नाम से है तो उसका अनुबंध स्कूल प्राचार्य के नाम से कराया जाना चाहिए।
स्कूल बसों में यह जरूरी
-स्कूल बस में अनिवार्य रूप से प्राथमिक चिकित्सा के लिए फस्र्ट एड बॉक्स की व्यवस्था की जाए।
-प्रत्येक बस की खिडक़ी में आड़ी पट्टियां अनिवार्य रूप से लगाई जाएं।
-हर बस में अग्निशमन यंत्र हो।
-बस में सीट के नीचे बच्चों के लिए बैग रखने की व्यवस्था की जाए।
-बसों के दरवाजे पर लगे ताले ठीक होने चाहिए।
-किसी भी पालक या शिक्षक को बस में सुरक्षा का मुआयना करने की दृष्टि से जाने की सुविधा हो।