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कलेक्टर से शिकायत के बाद भी नहीं रुका अवैध खनन

locationग्वालियरPublished: Jul 14, 2018 07:15:23 pm

ग्वालियर विकास प्राधिकरण ने शहर के वायु प्रदूषण को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत कर जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा

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कलेक्टर से शिकायत के बाद भी नहीं रुका अवैध खनन

ग्वालियर. ग्वालियर विकास प्राधिकरण ने शहर के वायु प्रदूषण को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत कर जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर एवं खनिज अधिकारी को अवैध उत्खनन की जानकारी देने के बावजूद भी मऊ जमाहर, शताब्दीपुरम में अवैध खनन नहीं रुका। उच्च न्यायालय ने जीडीए के तथ्यों के साथ प्रस्तुत आरोपों पर शासन से जवाब तलब किया है। सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी।
न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति एके जोशी की युगलपीठ के समक्ष जीडीए की ओर से बताया गया कि कहां कौन सी अवैध खदान चल रही हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने कोर्ट में बताया अधिकारियों एवं खनन माफिया की सांठ-गांठ से ग्वालियर के आस-पास गिट्टी के क्रेशर चल रहे हैं। इस कारण शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है। इस कारण जीडीए की करोड़ो रुपए की आवासीय योजनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं।
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रिपोर्ट में कहा
जीडीए द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वे क्रमांक 416, 417, 418, 419, 420,360, 361, 362, 363, 364 तथा 365 जो कि मऊ जमाहर तथा शताब्दीपुरम में स्थित है, जीडीए द्वारा नोटिफाइड आवासीय क्षेत्र हैं। जीडीए की आपत्ति के चलते उक्त क्षेत्र में खदानों की लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है। बावजूद इसके कई क्रेशर अवैध रूप से चल रहे हैं। जीडीए ने इस संबंध में फोटोग्राफ एवं सीडी भी न्यायालय में प्रस्तुत की है। यह याचिका एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया द्वारा डब्ल्यूएचओ की ग्वालियर को सबसे प्रदूषित शहर बताने वाली रिपोर्ट पर प्रस्तुत की गई है।
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नवीनीकरण न किया जाए लीज का
जीडीए द्वारा बताया गया कि कलेक्टर को 5 सितंबर 17 को लिखित में सूचना दी गई की मैसर्स श्रीराम निवास शर्मा, मैसर्स अमर स्टोन क्रेशर, ब्रजेश शर्मा, मैसर्स अमरदीप क्रेशर तथा मैसर्स श्रेयद्वीप स्टोन क्रेशर की लीजों का नवीनीकरण न किया जाए।

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