65 साल पुराने म्यूजियम में महफूज हैं 2000 पशु-पक्षी रिपोर्ट में कहा
जीडीए द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वे क्रमांक 416, 417, 418, 419, 420,360, 361, 362, 363, 364 तथा 365 जो कि मऊ जमाहर तथा शताब्दीपुरम में स्थित है, जीडीए द्वारा नोटिफाइड आवासीय क्षेत्र हैं। जीडीए की आपत्ति के चलते उक्त क्षेत्र में खदानों की लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है। बावजूद इसके कई क्रेशर अवैध रूप से चल रहे हैं। जीडीए ने इस संबंध में फोटोग्राफ एवं सीडी भी न्यायालय में प्रस्तुत की है। यह याचिका एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया द्वारा डब्ल्यूएचओ की ग्वालियर को सबसे प्रदूषित शहर बताने वाली रिपोर्ट पर प्रस्तुत की गई है।
जीडीए द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वे क्रमांक 416, 417, 418, 419, 420,360, 361, 362, 363, 364 तथा 365 जो कि मऊ जमाहर तथा शताब्दीपुरम में स्थित है, जीडीए द्वारा नोटिफाइड आवासीय क्षेत्र हैं। जीडीए की आपत्ति के चलते उक्त क्षेत्र में खदानों की लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है। बावजूद इसके कई क्रेशर अवैध रूप से चल रहे हैं। जीडीए ने इस संबंध में फोटोग्राफ एवं सीडी भी न्यायालय में प्रस्तुत की है। यह याचिका एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया द्वारा डब्ल्यूएचओ की ग्वालियर को सबसे प्रदूषित शहर बताने वाली रिपोर्ट पर प्रस्तुत की गई है।
देखिए इसलिए दुनिया में जाना जाता है म.प्र का ये शहर, पहली बारिश के बाद दिखा खूबसूरत नजारा नवीनीकरण न किया जाए लीज का
जीडीए द्वारा बताया गया कि कलेक्टर को 5 सितंबर 17 को लिखित में सूचना दी गई की मैसर्स श्रीराम निवास शर्मा, मैसर्स अमर स्टोन क्रेशर, ब्रजेश शर्मा, मैसर्स अमरदीप क्रेशर तथा मैसर्स श्रेयद्वीप स्टोन क्रेशर की लीजों का नवीनीकरण न किया जाए।
जीडीए द्वारा बताया गया कि कलेक्टर को 5 सितंबर 17 को लिखित में सूचना दी गई की मैसर्स श्रीराम निवास शर्मा, मैसर्स अमर स्टोन क्रेशर, ब्रजेश शर्मा, मैसर्स अमरदीप क्रेशर तथा मैसर्स श्रेयद्वीप स्टोन क्रेशर की लीजों का नवीनीकरण न किया जाए।