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होम आइसोलेशन की अब किसी को नहीं मिलेगी अनुमति, कलेक्टर ने दिया आदेश

locationग्वालियरPublished: Aug 05, 2020 06:11:53 pm

कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने मिलकर आने वाले दस दिन के लिए विशेष रणनीति बनाई है। इसको लागू करने के लिए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह और एसपी अमित सांघी ने बाल भवन में सभी…

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होम आइसोलेशन की अब किसी को नहीं मिलेगी अनुमति, कलेक्टर ने दिया आदेश

ग्वालियर. कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने मिलकर आने वाले दस दिन के लिए विशेष रणनीति बनाई है। इसको लागू करने के लिए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह और एसपी अमित सांघी ने बाल भवन में सभी इंसीडेंट कमांडर और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में कलेक्टर ने सभी को निर्देश दिए हैं कि लक्षण वाले या बिना लक्षण वाले किसी भी तरह के कोविड पॉजीटिव मरीज को अब होम आइसोलेशन में भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब से जो भी पॉजिटिव आए, उसको या तो सरकारी केयर सेंटर भेजो या फिर पेड आइसोलेशन सेंटर में भिजवाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए ताकि किसी भी संक्रमित की मृत्यु न हो। कलेक्टर ने यह भी बताया कि विशेष परिस्थिति में अगर किसी को होम आइसोलेशन की अनुमति चाहिए होगी तो उसके लिए जिला पंचायत सीईओ शिवम वर्मा छानबीन करवाएंगे। आवश्यक होने पर सीएमएचओ लिखित में सही कारण बताएंगे तब जिपं सीईओ अनुमति जारी करेंगे। पेड आइसोलेशन सेंटर के रूप में गोला का मंदिर स्थित सुरुचि होटल को अधिकृत किया गया है। बैठक में निगमायुक्त संदीप माकिन, अपर कलेक्टर आशीष तिवारी, टीएन सिंह, रिंकेश वैश्य, सीईओ स्मार्ट सिटी जयति सिंह, सीएमएचओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मरीज की जानकारी न देने वाले अस्पताल होंगे सील
कोरोना संक्रमित मरीज का बड़ा कारण गंभीर मरीजों का देर से अस्पताल पहुंचा है। कलेक्टर ने कहा कि यह लगातार सामने आया है कि गंभीर हालत में आए मरीज पहले निजी अस्पतालों में बीमारी का इलाज कराते रहते हैं, बाद में सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं, इसलिए अब सभी निजी अस्पताल हर दिन स्मार्ट सिटी के के कमांड सेंटर में मरीजों की जानकारी देंगे। जो जानकारी नहीं देगा वह निजी अस्पताल सील किया जाएगा। इसके साथ ही शहर में दुकानदारों अगर सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड गाइडलाइन का पालन न किया तो दुकान सील कर दी जाएगी।

यह दिए हैं निर्देश
– कंटेनमेंट जोन में पुख्ता बैरिकेड लगवाकर कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
– प्रतिबंधित क्षेत्र के घरों में खान-पान सामग्री की आपूर्ति सप्लाई चैन के माध्यम से होगी।
– संक्रमित मरीज के क्लोज कॉन्टेक्ट वालों की जांच अनिवार्य होगी।
– सस्पेक्टेड लोगों की मर्जी के हिसाब से सरकारी या पेड सेंटर में ठहरने की अनुमति रहेगी।
– पुलिस कर्मी हर दिन की गतिविधि दर्ज करने के लिए बुकलेट रखेंगे। इसमें अधिकारियों के निरीक्षण, सेनेटाइजेशन और सप्लाई चेन की जानकारी भरी जाएगी।
– बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं में कोरोना संक्रमित अधिक निकले हैं, इसलिए सभी बैंकर्स को गाइडलाइन का पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए गए हैं।
– बैंकों मेंं गाइडलाइन का पालन होता न मिला तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
– मरीजों को पहुंचाने के लिए पांच एंबुलेंस 24 घंटे तैयार रहेंगीं।

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