scriptअवैध कॉलोनी विकसित करने पर डॉ भल्ला की पत्नी को नोटिस | Notice to Dr. Bhalla's wife on developing illegal colony | Patrika News

अवैध कॉलोनी विकसित करने पर डॉ भल्ला की पत्नी को नोटिस

locationग्वालियरPublished: Nov 28, 2019 09:18:14 pm

Submitted by:

Vikash Tripathi

मुरार में स्थित ग्राम खेरियामिर्धा में अवैध रूप से कॉलोनी काटने पर संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ने सहारा हॉस्पीटल के संचालक डॉ जेएस भल्ला की पत्नी मनजीत सिंह भल्ला को नोटिस जारी किया है। एक महीने के अंदर अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही गई है।

अवैध कॉलोनी विकसित करने पर डॉ भल्ला की पत्नी को नोटिस

अवैध कॉलोनी विकसित करने पर डॉ भल्ला की पत्नी को नोटिस

नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि ग्राम खेरियामिर्धा में सर्वे क्रमांक २०/१क, २९/२, ३०/१, ३०/२, ३१, ३२, ३३/२, ३४,३६/१/२, ३६/३,३७,६५,६६,६७,६८,६९,७१/१,७१/४ आदि पर अवैध कॉलोनी का विकास कर प्लॉट बेचे गए हैं। इसके लिए किसी प्रकार की विकास अनुज्ञा नहीं लगी गई है। जो कि मध्य प्रदेश ग्राम निवेश अधिनियम १९७५ की धारा २(च) के अंतर्गत अवैध निर्माण के अंतर्गत आता है। अत: इसे तत्काल हटाएं। ३० दिन में अगर भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नोटिस की एक प्रति निगमायुक्त और कलक्टर को भी भेजी है।

डॉ भल्ला को भी मिल चुका है नोटिस
सहारा हॉस्पीटल के संचालक डॉ एएस भल्ला को भी निगम ने तीन नोटिस जारी किए हैं। आखिरी नोटिस २६ नवंबर को जारी किया था जिसमें ६ घंटे के अंदर भवन स्वीकृति सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। निगम अधिकारियों के अनुसार डॉ भल्ला ने कहा कि वह किराए से अस्पताल चला रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय अधिकारी ने कार्रवाई के लिए फाइल निगमायुक्त के पास भेज दी है। अब निगमायुक्त के द्वारा ही आगे की कार्रवाई निर्धारित की जाएगी।
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