अब बासी और रखी हुई मिठाई नहीं बेच सकेंगे कारोबारी
बासी और रखी हुई मिठाई बेचने वाले मिठाई कारोबारी अब ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर से उन्हें सभी तरह की मिठाई के साथ ये भी बताना होगा कि ये ताजी है या पुरानी..

ग्वालियर. बासी और रखी हुई मिठाई बेचने वाले मिठाई कारोबारी अब ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर से उन्हें सभी तरह की मिठाई के साथ ये भी बताना होगा कि ये ताजी है या पुरानी। मिठाई कारोबारियों को ये लिखना होगा कि ये मिठाई कब बनी है और कब तक इस्तेमाल की जा सकती है।
ऐसा नहीं करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत जुर्माना और दुकान पर ताला लगाने जैसी कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसआई) की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। शहर में भी मिठाई में गड़बड़ी करने वाले कारोबारियों पर इससे अंकुश लग सकेगा।
फैक्ट फाइल
400 करीब दुकानें शहर में मिठाई की छोटी-बड़ी
आम दिनों में इन दुकानों पर मिठाई की बिक्री करीब 3 हजार किलो
ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए फायदेमंद
मेरे हिसाब से नया आदेश ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। कई लोग मिठाई ले जाने के दो दिन बाद आकर उसे खराब बताते हैं, इससे निजात मिलेगी। इसके साथ ही ग्राहक को भी शुद्ध मिठाई मिलेगी। मेरा मानना है कि मिठाई के साथ बनाने की तारीख और खराब होने की तारीख डालने में किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। जो लोग गड़बड़ी करते हैं उन्हें परेशानी हो सकती है।
राम (मोंटी) गर्ग, मिठाई कारोबारी
बैठक करके कारोबारियों को समझाएंगे
इस आदेश के मुताबिक अब खुली मिठाई पर कारोबारी को निर्माण की तारीख और खराब होने की तारीख को डिस्प्ले करना होगा। इसके लिए हम जल्द ही मिठाई कारोबारियों की बैठक करेंगे और उन्हें जानकारी देंगे। छोटे मिठाई कारोबारियों को इसमें दिक्कत आ सकती है क्योंकि बड़े कारोबारी तो अभी भी मिठाई के साथ रेट लिस्ट लगाते हैं।
रवि शिवहरे, फूड ऑफिसर
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