कंपनी के कार्यालय की फोटोग्राफी करते समय गूगल लोकेशन को ऑन करना होगा, जिससे कंपनी के नाम-पते के साथ एकदम सही लोकेशन भी दर्ज हो जाए, जिओ-टैग वाले इन फोटोग्राफ को भी कंपनी के प्रोफाइल के साथ लगाया जाएगा और वह जीएसटी के पास कंपनी के अन्य दस्तावेजों के साथ ही जमा रहेंगे।
जीएसटी विभाग के इस नए नियम से गलत नाम-पते या एक ही पते-ठिकाने पर अलग-अलग नामों से दर्जनों फर्जी कंपनियां खोलने के सिलसिले पर लगाम लग सकती है। साथ ही फर्जी कंपनी खोल कर कई तरीकों से जीएसटी की चोरी करने की प्रवृत्ति में भी काफी हद तक कमी आएगी। प्रदेश सहित दूसरे प्रदेशों में बड़ी संख्या में शेल कंपनी बनाकर टैक्स चोरी करने या इन कंपनियों के नाम पर इ-वे बिल जनरेट करने के काफी मामले सामने आ चुके हैं।
जीएसटी विभाग की ओर से शेल या फर्जी कंपनी बनाकर टैक्स की चोरी करने वालों पर लगाम कसने के लिए ही इस नए नियम को लागू किया गया है। इस प्रक्रिया को काफी पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, पहले से बनी हुई कंपनियों का भी इसमें वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। इससे फ्रॉड पर रोक लगने की संभावना है।
– अभिषेक गुप्ता, सीए