scriptअब डिलीवरी के समय रेस्तरां से 5 फीसदी जीएसटी लेंगे फूड डिलीवरी वाले | Now food delivery people will take 5 GST from the restaurant at the ti | Patrika News

अब डिलीवरी के समय रेस्तरां से 5 फीसदी जीएसटी लेंगे फूड डिलीवरी वाले

locationग्वालियरPublished: Sep 19, 2021 09:50:11 am

Submitted by:

Narendra Kuiya

– अभी तक दे रहे थे 18 फीसदी जीएसटी सर्विस चार्ज के रूप में, कई बार रेस्तरां संचालक नहीं देते थे जीएसटी, फूड डिलीवरी करने वालों का कहना अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं, इसलिए फिलहाल 18 फीसदी सर्विस चार्ज ही लेंगे- शहर के 600 रेस्टॉरेंट के लिए फूड डिलीवरी वाले करते हैं काम

ग्वालियर. इ-प्लेटफॉर्म के जरिए खाना मंगाए जाने पर रेस्तरां की जगह अब इ-डिलीवरी एप टैक्स यानी 5 फीसदी जीएसटी वसूल करेंगे। अभी तक कई रेस्तरां संचालक जीएसटी का भुगतान नहीं करते थे, पर अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले उनसे टैक्स लेकर सीधा सरकार को देंगे। शहर में भी 600 रेस्तरां पर दो प्रमुख कंपनियां ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करती हैं। बताया जाता है कि इसका भार आमजन की जेब पर ही पड़ेगा।
रेस्तरां वसूलते थे जीएसटी, पर सरकार को नहीं मिलता था
एप के जरिए खाना मंगाने पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है। अभी ये एप टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के रूप में काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति एप से खाना आर्डर करता है तो रेस्तरां ग्राहक से जीएसटी वसूल कर उसका भुगतान करता है। हालांकि कई रेस्तरां जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहे थे। अब सरकार के नए नियम के मुताबिक फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियां डिलीवरी के समय टैक्स लेंगी और सरकार को उसका भुगतान करेंगी।
नए नियम का पालन करेंगे
अभी तक फूड डिलीवरी के लिए 18 फीसदी सर्विस चार्ज के रूप में दे रहे थे। अब 5 फीसदी जीएसटी का नया नियम सरकार ने लागू किया है। फिलहाल इसके बारे में अपडेट नहीं आया है, जैसा भी होगा नियम के मुताबिक भुगतान किया जाएगा।
– राजू अरोरा, रेस्टॉरेंट संचालक
कब से लागू होगा पता नहीं
अभी तक फूड डिलीवरी वालों को 18 फीसदी जीएसटी दे रहे हैं। बाकी अब नया नियम 5 फीसदी जीएसटी का बताया जा रहा है। इसी के हिसाब से फूड डिलीवरी वालों को दिया जाएगा। ये कब से लागू होना है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है।
– पीयूष चोपड़ा, रेस्टॉरेंट संचालक
18 फीसदी सर्विस चार्ज ले रहे हैं
रेस्टॉरेंट संचालकों से 18 फीसदी जीएसटी सर्विस चार्ज के रूप में ले रहे थे। पर अब 5 फीसदी जीएसटी लेना है। इसे किस तरह से लिया जाना है, इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी तो हम 18 फीसदी सर्विस चार्ज ही ले रहे हैं।
– मयंक सिंह चौहान, टीम लीडर, जोमाटो
छोटे संचालक भी दायरे में आएंगे
अभी तक छोटे रेस्तरां संचालक जीएसटी के दायरे से बाहर रहते थे। अब वे भी इसके दायरे में आ जाएंगे, पर इससे फूड की कीमत बढ़ जाएगी और आमजन की जेब हल्की होगी। इसके साथ ही रेस्तरां संचालक को ऑनलाइन फूड डिलीवरी की जानकारी के लिए अलग से किताब भी रखनी पड़ेगी।
– अभिषेक गुप्ता, सीए
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