ग्वालियरPublished: Sep 20, 2023 12:12:50 pm
Ashtha Awasthi
सिविल जज भर्ती के लिए तीन साल की वकालत जरूरी, भरना होगा 10 लाख का बॉन्ड......
ग्वालियर। हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा में भर्ती के नए नियम लागू किए हैं। अब सिविल जज के लिए तीन साल का वकालत का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है। जो उम्मीदवार सिविल जज भर्ती में शामिल हो रहा है, उसके पास सनद होनी चाहिए, लेकिन सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लॉ में 70 फीसदी अंक है तो उसे तीन साल की वकालत के अनुभव की जरूरत नहीं है। अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवार ने 50 फीसदी अंक अर्जित किए हैं उसे भी अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।