बीआइएस की ओर से लाइसेंस लेने वाले ज्वैलर्स को मेल से भेजे गए नोटिस में कहा गया था कि कारोबारी चार चिन्ह के पुराने हॉलमार्क के स्टॉक की घोषणा 31 जुलाई तक आवश्यक रूप से कर दे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं और जांच में पुराना हॉलमार्क स्टॉक पाया जाता है तो उनके खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के आठ जिलों में गत 16 जून से हॉलमार्क लागू किया गया है, इन सभी शहरों के लाइसेंसशुदा ज्वैलर्स को इस तरह के नोटिस दिए गए थे।
मप्र सराफा ऐसोसिएशन संघर्ष समिति के सराफा कारोबारियों ने गत दिवस दिल्ली में हुई बैठक में हॉलमार्क ज्वैलरी के संबंध ने भारतीय मानक ब्यूरो के समक्ष कुछ मांगों को रखा है। इसमें एचयूआइडी सिर्फ हॉलमार्क सेंटर तक रहेगी, ज्वैलर्स को बिलिंग आदि में अन्य कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। धारा 15 से 17 को हटाया जाए, पुराने स्टॉक को बेचने की अनुमति मिले, स्टॉक की घोषणा में चार और पांच मार्क वाली ज्वैलरी की गिनती नहीं दी जाएगी। इस पर बीआइएस के आला अधिकारियों ने 10 दिन में विचार विमर्श करके ज्वैलर्स को सहूलियत देने के लिए कहा है। वहीं मप्र सराफा संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर जैन ने बताया कि 1 अगस्त को उज्जैन में प्रांतीय अधिवेशन रखा गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मप्र शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मौजूद रहेंगे। अधिवेशन में हॉलमार्क एवं एचयूआइडी कानून की विसंगतियों के संदर्भ में विचार विमर्श होगा। इसमें 52 जिलों के सराफा ऐसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित बीआइएस भोपाल के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
प्रदेश के हॉलमार्क लाइसेंसधारी ज्वैलर्स से पुराने स्टॉक की जानकारी मांगी गई थी। तय फॉर्मेट में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया गया है। अब ज्वैलर्स 15 अगस्त तक अपने स्टॉक की जानकारी दे सकेंगे।
– रमन कुमार त्रिवेदी, साइंटिस्ट, भारतीय मानक ब्यूरो
जब तक हॉलमार्क ज्वैलरी को लेकर स्थिति साफ नहीं होगी, तब तक ज्वैलर्स स्टॉक की जानकारी नहीं देंगे। अधिकांश ज्वैलर्स हॉलमार्क के नियमों में सुधार चाहते हैं, इसके लिए हमारी ओर से बीआइएस से मांग भी की गई है। इस पर कुछ निर्णय होने के बाद ही स्टॉक की जानकारी दी जाएगी।
– राजा सराफ, कार्यकारी अध्यक्ष, मप्र सराफा ऐसोसिएशन संघर्ष समिति