उच्च न्यायालय ने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल शिवपुरी लिंक रोड ग्वालियर की डायरेक्टर शालू धमीजा और प्राचार्य रेखा सिंह के उस आवेदन को खारिज कर दिया है।
ग्वालियर. उच्च न्यायालय ने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल शिवपुरी लिंक रोड ग्वालियर की डायरेक्टर शालू धमीजा और प्राचार्य रेखा सिंह के उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति एनके गुप्ता ने इस मामले में कलेक्टर द्वारा कराई गई जांच में प्रथम दृष्टया घटना की पुष्टि होने पर इसे गंभीर मामला मानते हुए एफआईआर खारिज करने से इनकार कर दिया।
ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के कक्षा 6 के छात्र धैर्य सिंह को मानसिक रूप से प्रताडि़त किए जाने पर स्कूल की डायरेक्टर शालू धमीजा और प्राचार्य रेखा सिंह के खिलाफ कंपू थाने में भादसं की धारा ३२३ एवं बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्राचार्य और डायरेक्टर ने इस एफआईआर को खारिज करने के लिए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह चौहान का कहना था कि जांच में घटना सिद्ध हुई है इसलिए आरोपीगण के खिलाफ एफआईआर को खारिज नहीं किया जाए।
चौहान ने बताया कि धैर्य सिंह के पिता भूपेन्द्र सिंह खैनवार और मां किरण खैनवार ने कलेक्टर को शिकायत करते हुए प्रकरण की जांच कराने का आवेदन दिया था। इस आवेदन पर कलेक्टर द्वारा जांच कराई गई थी। वहीं भूपेन्द्र की ओर से उनके अधिवक्ता सर्वेश शर्मा और देवेन्द्र शर्मा का कहना था कि स्कूल में बच्चे के साथ की गई प्रताडऩा से वह डिप्रेशन में आ गया था इस कारण उसकी तबियत बिगड़ी।