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विशेष न्यायाधीश ने पवन व मनोज को धारा 471 व 467 के अपराध में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों आरोपियों को धारा 120 बी के तहत एक साल, 419 में तीन साल, 468 में तीन साल तथा परीक्षा अधिनियम में 1-1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 4-4हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। अभियोजन के अनुसार डाक विभाग द्वारा 22 जून 2014 को डाक सहायक पद के लिए सरस्वती शिशु मंदिर जयेन्द्रगंज में परीक्षा आयोजित की गई थी। यह भी पढ़ें