scriptअब मोबाइल बिल से भी बन सकेंगे पासपोर्ट | Postpaid mobile bill can be used to make passport | Patrika News

अब मोबाइल बिल से भी बन सकेंगे पासपोर्ट

locationग्वालियरPublished: Aug 17, 2015 10:24:00 am

पासपोर्ट बनवाने के नियम
हुए सरल, अब बैंक पासबुक में 1 साल के ट्रांजेक्शन की अनिवार्यता
नहीं

Indian passport

Indian passport

ग्वालियर। अब पासपोर्ट के लिए आवेदन करते वक्त एड्रेस प्रूफ के नियमों में नहीं उलझना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय ने नियमों को सरल करते हुए बैंक पासबुक (प्राईवेट बैंक भी शामिल) में पिछले 1 साल के ट्रांजेक्शन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। ऎसे में अब आवेदकों को वर्तमान एड्रेस प्रूफ के साथ यह बताना होगा कि पिछले एक साल में वह कहां-कहां रहे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर मनोज कुमार राय ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट आवेदन में एड्रेस प्रूफ के लिए अब पोस्टपेड मोबाइल बिल भी मान्य किया है। वहीं आधार कार्ड को भी पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के साथ जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।



इस साल 41 फीसदी अधिक बने पासपोर्ट

इसे एमपी के लोगों की विदेश जाने की ललक कहें या पासपोर्ट प्रक्रिया सरल होने का नतीजा। कारण चाहे जो भी हो लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार 41 प्रतिशत अधिक पासपोर्ट जारी किए गए हैं। भोपाल स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों में यह बात सामने आई है। पिछले साल कुल 1 लाख 41 हजार 783 पासपोर्ट जारी हुए थे। वर्ष 2014 में 10 अगस्त को यह आंकड़ा 71 हजार 506 था, जबकि वर्ष 2015 में यह आंकड़ा 1 लाख 5 हजार 38 पासपोर्ट तक पहुंच गया है। यह पिछले साल से 41 प्रतिशत अधिक है। पासपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि नियमों के सरलीकरण से अब पासपोर्ट बनवाना और भी आसान हो गया है।



पासपोर्ट री-इश्यू के वक्त सब-कैटेगरी का उल्लेख जरूरी

रीजनल पासपोर्ट अधिकारी मनोज कुमार राय ने बताया कि जो आवेदक पासपोर्ट री-इश्यू कराते वक्त इस बात का उल्लेख जरूर करें कि री-इश्यू क्यों करा रहे हैं। री-इश्यू की सब-कैटेगरी में पता संशोधन, गुम, क्षतिग्रस्त, अवधि समाप्त जैसे ऑप्शन मौजूद हैं। सब-कैटेगरी का उल्लेख करने से प्रक्रिया जल्दी होती है।
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