ग्वालियरPublished: Feb 14, 2020 10:56:52 pm
Rajendra Talegaonkar
ग्वालियर। विशेष न्यायालय ने मासूम बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी गजेन्द्र सिंह बाथम को दोषी पाते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर कुल छह हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
नाबालिग बालिका से बलात्कार करने वाले को दस साल का कारावास