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नाबालिग बालिका से बलात्कार करने वाले को दस साल का कारावास

locationग्वालियरPublished: Feb 14, 2020 10:56:52 pm

ग्वालियर। विशेष न्यायालय ने मासूम बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी गजेन्द्र सिंह बाथम को दोषी पाते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर कुल छह हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।

नाबालिग बालिका से बलात्कार करने वाले को दस साल का कारावास

नाबालिग बालिका से बलात्कार करने वाले को दस साल का कारावास

विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह ने आरोपी गजेन्द्र बाथम निवासी ग्राम देवरा थाना चीनौर हाल निवासी ग्राम मगरौरा थाना डबरा को पॉक्सो एक्ट के अपराध में यह सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी बालिका का अपहरण करने के मामले में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है। फरियादी ने बताया १८ अक्टूबर १५ को वह वह मजदूरी करने गया था उसकी पत्नी भी काम पर गई थी। जब पत्नी घर पर आई तो उसे छोटी बच्ची ने बताया कि उसकी पुत्री बाजार का कहकर गई थी किंतु वापस नहीं आई है। इसके बाद उसने मुरार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद उसे और तलाश गया लेकिन वह नहीं मिली। ६ नवंबर १५ को पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। इसके बाद पीडिता के धारा १६४ के तहत बयान दर्ज किए गए तथा उसका मेडिकल कराया गया। पुलिस ने आरोपी गजेन्द्र बाथम को गिरफ्तार कर लिया।
दो चोरों को जेल भेजा

न्यायालय ने चार गैस सिलेंडर तथा जेब में रखे दो सौ रुपए चोरी करने के मामले में आरोपी विशाल जाटव उम्र २६ साल निवासी त्रिमूर्ति तिराहा हेम सिंह की परेड एवं आरोपी दीपक गोस्वामी निवासी गोमती की फडी हेम सिंह की परेड माधौगंज को २६ फरवरी २० तक के लिए जेल भेजे जाने के आदेश दिए।एडीपीओ नीलम राय ने बताया कि फरियादी महेश कुशवाह ने १० फरवरी २० को गिरवाई थाने में रिपोर्ट दइर्ज कराई कि उसके यहां शादी समारोह के दौरान घर में रखे हुए चार सिलेंडर चोरी हो गए। इसके अलावा उसके पेंट की जेब में रखे दो सौ रुपए भी चोर ले गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
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