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सेवा कार्य पूरा होने पर सीएमएचओ को पेश करना होगी रिपोर्ट

locationग्वालियरPublished: Jun 11, 2019 07:26:08 pm

सेवा कार्य पूरा होने पर सीएमएचओ को पेश करना होगी रिपोर्ट

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ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में आरोपी गोविंद सिंह को प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करेरा, जिला शिवपुरी में सेवा कार्य करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को एक अच्छा व्यक्ति बनाने तथा उसमें दया, प्रेम एवं सेवा भाव को जगाने के लिए इस प्रकरण को एक प्रयोग के तौर पर लिया जाए।
आरोपी गोविंद सिंह की ओर से न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि उसे बलात्कार के झूठे मामले में 24 अप्रेल 19 को गिरफ्तार किया गया है । अरोपी की ओर से कहा गया कि पीडि़ता द्वारा एफआईआर में जो कहानी लिखाई गई है वह यह दर्शाती है कि घटना झूठी है।
आवेदन में कहा गया कि वह इस मामले में जांच में पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके लिए वह सामुदायिक सेवा कार्य करने का इच्छुक है। इस आधार पर उसे जमानत का लाभ दिया जाए। न्यायालय ने आरोपी के आवेदन को स्वीकार करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी को निर्देश दिए हैं की वे आरोपी से अस्पताल में 31 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार व मंगलवार को सुबह नौ बजे से एक बजे तक सेवा कार्य कराएं। सेवा कार्य की अवधि पूर्ण होने पर उसके कार्य को लेकर उन्हें रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगी। वहीं आरोपी को भी इस संबंध में अपने कार्य को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी।
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