आवेदन में कहा गया कि वह इस मामले में जांच में पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके लिए वह सामुदायिक सेवा कार्य करने का इच्छुक है। इस आधार पर उसे जमानत का लाभ दिया जाए। न्यायालय ने आरोपी के आवेदन को स्वीकार करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी को निर्देश दिए हैं की वे आरोपी से अस्पताल में 31 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार व मंगलवार को सुबह नौ बजे से एक बजे तक सेवा कार्य कराएं। सेवा कार्य की अवधि पूर्ण होने पर उसके कार्य को लेकर उन्हें रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगी। वहीं आरोपी को भी इस संबंध में अपने कार्य को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी।