ग्वालियर

बलात्कार के आरोपी को श्योपुर अस्पताल में सेवा कार्य करने की शर्त पर मिली जमानत

रिलेशनशिप में खटास आने पर पीडि़ता द्वारा झूठा मामला दर्ज कराने की बात कहते हुए मांगी थी जमानत

ग्वालियरJun 01, 2019 / 08:00 pm

राजेंद्र ठाकुर

court news

ग्वालियर। बलात्कार के मामले में आरोपी रिंकू आर्य को उच्च न्यायालय ने अस्पताल में सेवा कार्य करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मनुष्य में मानव के प्रति सेवा, प्रेम और दया के भाव को जागृत करने तथा उसे बुराईयों से दूर ले जाने के लिए प्रयोग के तौर पर इस मामले को लिए जाने के निर्देश भी दिए।
न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने बलात्कार के मामले में आरोपी रिंकू आर्य के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपी श्योपुर जिला अस्पताल तमें प्रत्येक सोमवार एवं मंगलवार को सुबह दस बजे से एक बजे तक तीन माह तक सेवा कार्य करेगा। उसे बाह्य रोग सेवा विभाग में डॉक्टर की निगरानी में अपना सेवा कार्य करना होगा, आरोपी को इसके अलावा अन्य विभागों में जाने की अनुमति नहीं होगी। सेवा कार्य की अवधि पूरी होने पर उसे अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करना होगी वहीं सीएमएचओ को भी इसकी रिपोर्ट पेश करना होगी। यदि वह शर्त का उल्लंघन करेगा तो उसकी जमानत समाप्त हो जाएगी। बलात्कार एवं धमकी दिए जाने के मामले में आरोपी रिंकू आर्य ने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसे झूठे आरोप में 1 मार्च 19 को कोतवाली श्योपुर द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में चार्जशीट पेश हो चुकी है। आरोपी का कहना था कि रिलेशनशिप में खटास आने पर पीडि़ता ने उसके खिलाफ फर्जी मामला दर्ज कराया है। आरोपी की ओर से आवेदन में कहा गया कि झूठे प्रकरण के कारण उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उसने अपने आवेदन में सेवा कार्य करने की इच्छा जताते हुए इस आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

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