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बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

locationग्वालियरPublished: Sep 17, 2019 08:23:21 pm

पीढि़ता को धमकी देने पर आरोपी के पिता को 1 साल का कारावास

बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

ग्वालियर. शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार करने के मामले में आरोपी अंकुर रावत को अदालत ने दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अंकुर पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। वहीं अदालत ने अंकुर के पिता गणेश रावत को फरियादिया को धमकी देने के अपराध में एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराधों से लड़कियों को संरक्षण देने के लिए आरोपी को दंडित किया जाना जरूरी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा ने आरोपी अंकुर उर्फ सुबोध रावत निवासी ठाकुर बाबा रोड डबरा भादसं की धारा 376 के अपराध में यह सजा सुनाई गई, इसके अलावा उसे भादसं की धारा 506 के अपराध में भी दोषी पाया गया एवं एक साल के कारावास की और सजा सुनाई गई। आरोपी के पिता गणेश रावत को धमकी देने के अपराध में 1 साल का कारावास व दो हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।

जुर्माने की राशि फरियादिया को दी जाए


न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा जुर्माने की राशि जमा कराए जाने के बाद इसे फरियादिया को दिया जाए। अतिरिक्त लोक अभियोजक राजीव सिंह तोमर ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि अंकुर उर्फ सुबोध द्वारा 19 नवंबर 11 से 17 जुलाई 16 के मध्य पीडि़ता को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में आरोपी द्वारा उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की गई जिस पर उच्च न्यायालय ने आरोपी द्वारा पीडि़ता से विवाह करने के प्रमाण प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। आरोपी द्वारा पीडि़ता से विवाह नहीं करने पर ट्रायल कोर्ट में चले इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई।
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