इसके साथ ही राजीव गांधी विवि के कॉलेजों में प्रवेशरत विद्यार्थी के पालक की कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु हो गई है तो भी विवि अनाथ विद्यार्थी को नि:शुल्क डिग्री कराएगा। ऐसे अनाथ छात्र विभाग में आवेदन दे सकते हैं। विभाग उन्हें टीएफडब्ल्यू की श्रेणी में शामिल करेगा। क्योकि टीएफडब्ल्यू की सीटे रिक्त बनी हुई हैं। इससे विद्यार्थियों को खाली सीटों पर समायोजित किया जाएगा। यदि तीसरी लहर में भी किसी विद्यार्थी को क्षति होती है तो वह आसानी से बिना किसी आर्थिक समस्या के डिग्री पूरी कर पाएगा।
यह है उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी करते हुए बताया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता के निधन एक मार्च से 30 जून तक कोरोना संक्रमण अथवा किसी कारण से हुई है। ऐसी स्थिति में 21 वर्ष या उससे कम उम्र के विद्यार्थी को विभाग सरकारी और अनुदानित कॉलेज और विवि के यूजी कोर्स में निशुल्क प्रवेश देगा। इसमें उन्हें वार्षिक शुल्क,मैस के भुगतान के अलावा कॉशनमनी तक राहत दी जाएगी। वहीं निजी विवि और कॉलेज में फीस का निर्धारण प्रवेश एवं फीस विनियाम समिति द्वारा किया जाता है।