जिले में लगातार मंत्री, सांसद, विधायकों का विरोध हो रहा है। ग्वालियर जिले के अपर कलेक्टर संदीप केरकेट्टा के आदेश के अनुसार, 24 सितंबर को सुबह 5 बजे से लागू होने वाली धारा 144 आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगी। धारा 144 के अंतर्गत बगैर अनुमति के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और भीड़ जमा होने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
वहीं, शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड नहीं किए हैं, पर हथियार लेकर निकलने पर रोक लगाई गई है। भड़काऊ भाषा में प्रचार, सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट पर भी प्रतिबंध रहेगा। मंत्री को दिखाए गए काले झंडे
जिले में लगातार एससी-एसटी एक्ट को लेकर विरोध हो रहा है। सवर्ण समाज के लोग, मंत्री, सांसद, विधायकों को घेराव कर उन्हें काले झंडे दिखा रहे हैं। रविवार को शिवराज सरकार के मंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए आर्य यहां आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इससे पहले, केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी काले झंडे दिखाए गए हैं।