ग्वालियर जिले में दो माह के लिए धारा 144 लागू धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली के लिए अनुमति अनिवार्य
ग्वालियरPublished: Oct 08, 2023 06:30:49 pm
नवदुर्गा महोत्सव, दशहरा व दीपावली सहित अन्य त्योहारों और प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ग्वालियर जिले में धारा 144 प्रभावी रहेगी। जिला दंडाधिकारी अक्षय कुमार...


ग्वालियर जिले में दो माह के लिए धारा 144 लागू धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली के लिए अनुमति अनिवार्य
ग्वालियर. नवदुर्गा महोत्सव, दशहरा व दीपावली सहित अन्य त्योहारों और प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ग्वालियर जिले में धारा 144 प्रभावी रहेगी। जिला दंडाधिकारी अक्षय कुमार ङ्क्षसह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके चलते अब बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस-मौन जुलूस, सभा-आमसभा व धरना-प्रदर्शन और रैली नहीं कर सकेंगे।
साथ ही किसी भी आयोजन के दौरान या सार्वजनिक तौर पर धारदार एवं मौथरे हथियार जैसे तलवार, लाठी, फरसा, बरछी एवं किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंधित रहेंगे। यह आदेश आगामी दो माह तक लागू रहेगा और उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।