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सोशल मीडिया पर नजर
मसलन फेसबुक, वॉट्सएप व ट्विटर इत्यादि पर वर्ग, धर्म संप्रदाय, विद्वेष संबंधी भडक़ाऊ पोस्ट नहीं की जा सकेंगी। न ही ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर फ ॉरवर्ड की जा सकेंगी।
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हथियार लेकर नहीं चल सकेंगेप्रशासन की अनुमति बगैर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी व भीड़ का जमावड़ा पूर्णत:प्रतिबंधित रहेगा। आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार एवं अन्य प्रकार की विस्फ ोटक सामग्री जिससे मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता हो, साथ ही मौथरे हथियार मसलन लाठी, डंडा, सरिया फावड़ा, गैंती, बल्ला हॉकी इत्यादि के प्रदर्शन, प्रयोग और इन्हें लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
यह भी नहीं कर सकेंगे
किसी भी प्रकार के कट आउट,बैनर पोस्टर,फ्लेक्स, होर्डिंग, झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या भडक़ाऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, उनका न तो प्रकाशन किया जा सकेगा न ही किसी सार्वजनिक व निजी स्थलों पर प्रदर्शन, लेखन या उद्बोधन किया जा सकेगा।
किसी भी प्रकार के कट आउट,बैनर पोस्टर,फ्लेक्स, होर्डिंग, झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या भडक़ाऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, उनका न तो प्रकाशन किया जा सकेगा न ही किसी सार्वजनिक व निजी स्थलों पर प्रदर्शन, लेखन या उद्बोधन किया जा सकेगा।
किसी भी भवन व संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा या भडक़ाऊ नारे लिखा जाना तोडफ़ ोड़ या अन्य प्रकार से विरूपित करना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेगा।